महापौर चुनाव के खिलाफ विधायक धरमजीत सिंह ने लगाई याचिका, हाईकोर्ट पहुंचा मामला
सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़ बिलासपुर- छत्तीसगढ़ में महापौर के चुनाव के अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होंगे। इसके खिलाफ याचिका, बिलासपुर हाईकोर्ट में लगाई गई है। याचिका लगाने वाले जनता कांग्रेस पार्टी के विधायक धरमजीत सिंह हैं। इसमें चुनाव के साथ साथ वर्तमान में काम कर रहे महापौर को भी चुनौती दी गयी है। लोरमी के विधायक धर्मजीत सिंह ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट प्रस्तुत किया है। इसमें तर्क दिया गया है कि राज्य शासन ने अक्टूबर में जो महापौर के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने की अधिसूचना जारी की है वह वैधानिक स्थिति निर्मित कर रही है।धर्मजीत सिंह वर्तमान मे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक दल के नेता है । इस याचिका की सुनवाई सोमवार को होगी। दरअसल नई अधिसूचना के मुताबिक आम लोग सिर्फ पार्षदों का चुनाव करेंगे, इन्हीं में से पार्षद महापौर चुनेंगे। इस मामले को लेकर यह कोई पहली याचिका नहीं है। इससे पहले बुधवार को अधिवक्ता प्रतीक शर्मा के माध्यम से और बिलासपुर के रौशन सिंह ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत की हैं।
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