छत्तीसगढ़

” बिलासपुर पुलिस द्वारा की गई गुमला झारखंड पुलिस की मदद”

छत्तीसगढ़। बिलासपुर
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह के निर्देश पर सिविल लाइन पुलिस द्वारा गुमला झारखंड के महिला संबंधी गंभीर अपराध के आरोपी को गिरफ्तार कर गुमला पुलिस के सुपुर्द किया गया धारा – 354, 323, 376, 504, 506 भादवि एवं 4,6 पोक्सो एक्ट एवं 3(2) (v) एस.टी.एस.सी.
झारखंड एवं छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच आपसी समन्वय एवं सहयोग का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बिलासपुर पुलिस के द्वारा सूचना मिलते ही तत्काल आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया

नाम आरोपी – महताब शाह पिता नूर शाह उम्म्र 18 वर्ष साकिन ग्राम महुआटोला थाना सुरसांग जिला गुमला झारखंड।

घटना का विवरण

दिनांक 24.05.2024 को जिला गुमला, झारखंड के पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को सूचित किया गया कि थाना सुरसांग जिला गुमला के अपराध क्रमांक 06/2024 धारा 354, 323, 376, 504, 506 भादवि एवं 4,6 पोक्सो एक्ट एवं 3(2) (v) एस.टी.एस.सी. एक्ट के प्रकरण का आरोपी महताब शाह पिता नूर शाह उम्म्र 18 वर्ष साकिन ग्राम महुआटोला थाना सुरसांग जिला गुमला झारखंड घटना दिनांक से फरार है जो बिलासपुर की ओर भागा है सूचना को गम्भीरता से लेते हुए बिलासपुर एसपी रजनेश सिंह द्वारा बिलासपुर जिले के सभी थाना प्रभारियो को उक्त आरोपी को पकडने हेतु एक्टीव किया। लगातार दो दिनों तक मेहनत करने के बाद आरोपी महताब शाह को उसके भाई शमशाद शाह के साथ नया बस स्टैण्ड तिफरा से घेराबंदी कर पकडा गया एवं गुमला पुलिस को बुलाकर उनके सुपूर्द किया गया।

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