दो जिंदगी लेने की मिली ऐसी सजा, नाबालिग ड्राइवर से कोर्ट ने करवाया ये काम, कुछ ही घंटों में दे दी जमानत
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पुणे। Pune Road Accident महराष्ट्र के पुणे एक नाबालिग लड़के ने रविवार को एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। इस घटना में एक युवक और एक युवती की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने नाबालिग युवक को गिरफ्तार कर लिया और जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया। लेकिन कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने नाबालिग युवक को जमानत दे दी। कोर्ट ने नाबालिग युवक को निबंध लिखने की सजा दी थी।
Pune Road Accident नाबालिग आरोपी के वकील ने बताया कि अदालत ने कुछ शर्तों पर नाबालिग को जमानत दी है। आरोपी को 15 दिनों तक ट्रैफि कांस्टेबलों के साथ काम करना होगा, दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखना होगा। अगर आरोपी भविष्य में कोई भी दुर्घटना देखता है तो उसे दुर्घटना पीड़ितों की मदद करनी होगी। साथ ही कोर्ट ने आरोपी को सजा के तौर पर ‘सड़क दुर्घटना के प्रभाव और उनके समाधान’ विषय पर कम से कम 300 शब्दों पर निबंध लिखने का आदेश दिया है। आरोपी पुणे के एक प्रमुख रियाल्टार का बेटा है।
आपको बता दें कि पुणे में काम करने वाले मध्यप्रदेश के अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा शनिवार रात दोस्त से मिलने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी भीडंत पोर्शें कार से हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक पेशे से इंजीनियर थे। वहीं दूसरी ओर आरोपी 200 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था, साथ ही उनकी गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं था।
टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले ही मिल गई जमानत
आरोपी नाबालिग के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (लापरवाही) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस को शक है कि आरोपी गाड़ी चलाते समय शराब पी रहा था. इसके लिए उनके खून की जांच की गई। हालांकि, इस टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले ही कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी। वहीं इस मामले में आरोपी पिता विशाल अग्रवाल के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 3, 5, 199-A के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।