शाखा प्रबंधक स्पैरो सॉफ्टेक कंपनी को आयुक्त ने दिया आदेश

दुर्ग ! नगर पालिक निगम दुर्ग की राजस्व वसूली करने वाली शाखा प्रबंधक स्पैरो सॉफ्टेक प्रा0लि0 कंपनी दुर्ग को जी0एस0टी0/आयकर मय ब्याज के साथ 12,39,141 रुपये सात दिनों के अंदर निगम कोष में जमा करने आयुक्त सुनील अग्रहरि द्वारा आदेश दिया गया है। अन्यथा इस संबंध में शासन से पृथक पत्राचार कर अवगत कराया जाएगा उनसे मार्गदर्शन लिया जावेगा। नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं, शेष राशि जमा करायें व लिखित सूचना दें।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम में जून 2017 से संपत्तिकर, जलकर, दुकान किराया व अन्य टैक्स की वसूली स्पैरो सॉफ्टेक कंपनी दुर्ग द्वारा किया जा रहा है। कंपनी द्वारा नगर पालिक निगम दुर्ग की राजस्व वसूली लक्ष्य के अनुरुप नहीं किया गया था टैक्स वसूली पर टीडीएस की राशि 5 प्रतिशत की जगह 2 प्रतिशत ही जमा किया गया। इससे टीडीएस/जीएसटी के साथ कमीशन मिला कर 22, 43,849.77 रुपये की अनियमितता पायी गयी थी। आयुक्त श्री अग्रहरि द्वारा 17 जलाई को नोटिस जारी कर 22, 43,849.77 रुपये जमा करने नोटिस दिया गया । इस संबंध में कंपनी द्वारा दिया गया जवाब संतोषप्रद नहीं हैं। अत: कंपनी द्वारा वसूली के विरुद्ध अधिक चार्ज की गई कमीशन राशि 1,27,196 रुपये कम, जमा टीडीएस(आयकर) की राशि 6,94,253.77 रुपये अधिक चार्ज की गई है जो जीएसटी की राशि 22,895.96 रुपये एवं कमीशन पर 2 प्रतिशत टीडीएस/जीएसटी की राशि 1,47,537.83 रुपये जमा नहीं किया है। 12,39,141 रुपये निगम कोष में जमा कर लिखित में सूचना देवे-आयुक्त
आयुक्त श्री अग्रहरि ने शाखा प्रबंधक स्पैरो सॉफ्टेक प्रा0लि0कंपनी को राजस्व वसूली में अनियमितता के संबंध में बचे राशि जुमला 12,39,141.56 रुपये मात्र सात दिवस के के अंदर निगम कोषा में जमा कर आयुक्त कार्यालय को लिखित में अवगत कराने कहा गया है । इसके अलावा शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक, मुख्य शाखा गुरुद्वारा रोड दुर्ग को भी इसकी प्रति भिजवाया गया है। नियत तिथि के अंदर राशि जमा नहीं किये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य से शासन को अवगत कराया जाएगा तथा कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन ली जाएगी।
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