छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

गंदगी फैलाने वाले प्रतिष्ठानों पर निगम की टीम ने की कार्यवाही

भिलाई। नगर पालिक निगम, भिलाई की उडनदस्ता टीम ने जोन क्षेत्र अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की। जिसमें 02 दुकानदार जिनके प्रतिष्ठान पर गंदगी होने पर अर्थदण्ड लिया गया तथा सरस्वती कुंज धनोरा मे अवैध रूप से सूअर के मांस खुले में विक्रय करते पाए जाने पर जुर्माना की कार्यवाही की गई इसके साथ ही साक्षी इंटरप्राइजेज द्वारा सडक़ बाधा किए जाने के कारण जुर्माना वसूला गया।

अन्य जगहों पर निरीक्षण किया गया जिसमें बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ, नालियों पर कचरा, सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि का जायजा लिया गया तथा ऐसे प्रतिष्ठान जो बिना लायसेंस के चलाये जा रहे थे उससे दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही चेतावनी दी गई की बिना लायसेंस संचालन करने पर नगर निगम अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा सकती है।

निगम की उडनदस्ता टीम द्वारा बांधे ट्रेडर्स, मालती रद्दी पेपर, प्लास्टिक ट्रेडर्स, ज्योति किराना स्टोर्स, पंकज किराना स्टोर्स, सालिया कबाडी दुकान, शर्मा प्लास्टिक दुकान, निर्मल सायकल स्टोर्स, अवधेश ट्रेडर्स, अवधेश जुट बोर दुकान, प्रकाश ट्रेडर्स, विकास/ए. आर. कोठारे, कैलाश स्वीट्स, जय नरसिंह नाथ फेब्रीकेशन, श्रीराम फर्नीचर, डी.डी. इंटीनियर डोर, लक्ष्मी किराना स्टोर्स एवं अन्य कुल 18 व्यवसासियों पर कार्यवाही की गई जिससे 15 हजार रुपये अर्थदण्ड लिया गया।

उडनदस्ता की टीम सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में सडक पर कचरा फैलाने वाले तथा सडक पर सामान रखकर यातायात बाधित करने वाले, लायसेंस नहीं रखने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। आयुक्त महोदय ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की है कि गंदगी न फैलायें, यातायात प्रभावित न करें एवं सभी प्रतिष्ठान लायसेंस अपने दुकान पर ही रखें ताकि होने वाले कार्यवाही से बचा जा सके।

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