राशनकार्ड के लिए सूची में देख लें अपना नाम वर्ना बाद में पड़ेगा पछताना

निगम व पालिका ने जारी की राशन कार्ड पात्रता सूची
5 सितंबर से पहले मान्य होंगे दावा व आपत्ति
भिलाई । नगर निगम व पालिकाओं में राशन कार्ड नवीनीकरण के प्राप्त आवेदन के आधार पर बनी पात्र-अपात्र सूची अवलोकनार्थ जारी कर दी गई है। राशन कार्ड हितग्राही इस सूची में अपना नाम देख लें नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। किसी कारण से सूची में नाम नहीं होने की स्थिति में 5 सितंबर तक ही दावा किया जा सकता है। सूची में अगर कोई हितग्राही अपात्र नजर आता है तो प्रमाण सहित आपत्ति भी की जा सकती है।
राशन कार्ड नवीनीकरण प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर पूरी कर ली गई है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत हितग्राहियों से लिए गए आवेदन के आधार पर दुर्ग जिले के सभी निकायों में डाटा एन्ट्री का नाम पूरा हो गया है। 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच नये राशन कार्ड का वितरण कर दिया जाएगा। इससे पहले प्रचलित राशन कार्ड के नवीनीकरण करने हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर सत्यापन पश्चात पात्र-अपात्र राशन कार्डों की सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 30 अगस्त को कर दिया गया है। इसी सूची के आधार पर 5 सितंबर तक दावा आपत्ति आमंत्रित की गई है। निकायों के कार्यालय तथा सभी राशन दुकानों में यह सूची हितग्राहियों तथा आम जनता के अवलोकनार्थ रखी गई है। 10 सितंबर तक आये हुए दावा आपत्ति का निराकरण सभी निकायों में किया जाएगा।
5 सितंबर तक आमंत्रित दावा आपत्ति के बाद हालांकि एक माह के बीच अपील करने का एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा। लेकिन इसके लिए हितग्राहियों को काफी पेचीदगी का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा बेहतर यही होगा कि नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाले हितग्राही दावा आपत्ति के लिए दी गई 5 सितंबर की समयावधि के भीतर एक बार सूची का अवलोकन कर अपना नाम देख लें।
नवीनीकरण के लिए मिले आवेदन और सत्यापन के बाद जारी प्रारंभिक सूची के मुताबिक दुर्ग निगम से 118, भिलाई निगम से 14 तथा कुम्हारी पालिका से एक राशन कार्ड अपात्र है। जबकि भिलाई-चरोदा निगम और जामुल पालिका में कोई भी राशन कार्ड अपात्र श्रेणी में नहीं आ पाया है। जिन निकायों में अपात्र राशन कार्ड घोषित है उनमें संबंधित हितग्राही मय दस्तावेज 5 सितंबर से पहले दावा पेश कर सकते हैं। वहीं सूची में नाम नहीं होने की स्थिति में पुराने प्रचलित राशन कार्ड से खाद्यान्न योजना का लाभ उठा रहे हितग्राहियों को भी अपना दावा फिर से प्रस्तुत करना जरुरी है। ऐसा नहीं किए जाने पर 30 अगस्त को जारी प्रारंभिक सूची को ही मान्य करते हुए नया राशन कार्ड वितरण किया जाएगा।
भिलाई निगम में राशन कार्ड की दावा आपत्ति सूची प्रकाशित
भिलाई । छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग संचालनालय इंद्रावती भवन रायपुर द्वारा प्राप्त पत्र एवं सचिव छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक उपभोक्ता संरक्षण रायपुर द्वारा दिए गए निर्देश के तारतम्य में वर्तमान में प्रचलित राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए नगर पालिक निगम भिलाई के अधिकारी, कर्मचारियों का दल का गठन कर 15 जुलाई से 5 अगस्त तक के लिए शिविर का आयोजन किया गया था। राशन कार्ड नवीनीकरण का शिविर चयनित स्थलों पर प्रत्येक वार्ड के लिए लगाया गया था। आवेदन प्राप्त होने उपरांत ऑनलाइन डाटा एंट्री करने के पश्चात दावा आपत्ति के सूची का प्रकाशन निगम भिलाई के क्षेत्र अंतर्गत समस्त जोन कार्यालय में किया गया है। दावा आपत्ति आज से शुरू होकर अंतिम तिथि 5 सितंबर तक के लिए होगी! 5 सितंबर के बाद प्राप्त होने वाले दावा आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। विभिन्न शिविरों के माध्यम से अब तक लगभग 75834 आवेदन फार्म का वितरण किया गया एवं 75071 आवेदन भरे हुए प्राप्त किए गए है। बता दें कि लगभग 87149 राशन कार्ड निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत बने हुए हैं।
अवैध राशन कार्ड हो जाएंगे निरस्त
नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही पूर्व में अवैध तरीके से बनाए गए राशन कार्ड निरस्त हो जाऐंगे। राशन कार्ड नवीनीकरण के दौरान शिविर स्थलों में यह जानकारी उजागर हुई थी कि निगम व पालिका की अधिकृत सूची में नाम शामिल नहीं होने के बावजूद कई आवेदक हाथ में राशन कार्ड लेकर पहुंचे थे। ऐसे राशन कार्डधारियों को शिविर स्थल से यह कहकर लौटा दिया गया था कि उनका नाम अधिकृत सूची में नहीं है। जबकि ऐसे आवेदको ने प्रतिमाह उसी राशन कार्ड से खाद्यान्न प्राप्त करने का दावा किया था। बताते हैं कुछ-कुछ जगहों में ऐसे राशन कार्डधारियों से राजनीति अथवा अन्य किसी दबाव में नवीनीकरण आवेदन ले लिया गया था। अब ऐसे ही आवेदकों के राशन कार्ड अपात्र सूची में रखे गए हैं। भिलाई-चरोदा निगम में भी इस तरह का मामला आया था, लेकिन यहां पर उन्ही हितग्राहियों को नवीनीकरण प्रारूप उपलब्ध कराया गया जिनके नाम निगम की अधिकृत सूची में शामिल थी। संभवत: इसी वजह से भिलाई चरोदा निगम के नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदन के आधार पर सत्यापन उपरांत जारी प्रारंभिक सूची में एक भी अपात्र राशन कार्ड नहीं मिला है।