न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई के अवैध चुनाव को लेकर नोटिस जारी
नोटिस : 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश
भिलाई । हमेशा से विवादों में रहे न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद एक बार फिर से रहे न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई विवादों में आ गया है । आपको बता दें कि 9 मार्च 2024 को न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई का चुनाव संपन्न हुआ, और चुनाव की प्रक्रिया भी कर ली गई, लेकिन चुनाव के पूर्व ही अनिल साखरे एवं अन्य पत्रकार साथी ने न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई के चुनाव को अवैध घोषित करते हुए शिकायत पंजीयक कार्यालय में कर दी,
शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई पं. क्र. 4222 द्वारा सन 2012 से धारा 27 एवं धारा 28 के जमा नहीं करने एवं अवैधानिक रूप से संस्था चलाये जाने पर मा. रजिस्ट्रार महोदय रायपुर द्वारा तत्कालिक कलेक्टर को न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई के जांच हेतु विभिन्न अधिकारियों को जांच अधिकारी बनाया गया था । जांच हेतु 8 बार संस्था को नोटिस जारी कर जांच में उपस्थित होने का पत्र जारी किया गया ।
परंतु आज तक संस्था के पदाधिकारी जांच हेतु उपस्थित नही हुए एवं शासन को जांच करने में सहयोग नहीं किए । महोदय जानकारी प्राप्त हुई है कि न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई द्वारा अवैध रूप से 9 मार्च 2024 को चुनाव कराया जा रहा है । जो कि पूर्णतः अपराध एवं अवैधानिक है । अतः महोदय से निवेदन है कि स्वंय इस संबंध में संज्ञान लेकर आगामी 9 मार्च को होने वाले चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने का आदेश दे एवं 2024 से अब तक प्रेस क्लब के नाम से वसूली की गई राशि जो कि करीब 15 से 20 लाख है । उसका रिकार्ड जब्त कर शासन को चूना लगाए जाने पर कार्यवाही करने की कृपा करें ।
आवेदक ने उक्त आवेदन दिनांक 29 मार्च को पेश किया है । जिसको संज्ञान में लेते हुए कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ, दुर्ग संभाग ने 19 मार्च को नोटिस जारी किया गया है ।