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Umar Khalid Interm Bail Granted: उमर खालिद को मिली 7 दिनों की अंतरिम जमानत.. चचेरे भाई के निकाह में होगा शामिल

Umar khalid in Court

Umar Khalid Interm Bail Granted for 7 Days : नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व स्टूडेंट लीडर उमर खालिद को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली की निचली अदालत से अंतरिम जमानत मिली है। यह जमानत कड़कड़डूमा कोर्ट ने सात दिनों की अवधि के लिए मंजूर की है।

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उमर खालिद वर्तमान में 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ी कथित साजिश के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने उन्हें 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक के लिए यह राहत प्रदान की है।

Umar Khalid Interm Bail Granted for 7 Days : दिल्ली की अदालत ने खालिद को अंतरिम जमानत देते हुए बताया कि वह इस दौरान अपने पारिवारिक समारोह में शामिल हो सकते हैं। उमर खालिद के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज है, और वह लंबे समय से हिरासत में हैं।

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उमर खालिद को अंतरिम जमानत किस कारण से मिली है?

उमर खालिद को उनके चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 7 दिनों (28 दिसंबर से 3 जनवरी) की अंतरिम जमानत दी गई है।

उमर खालिद किस मामले में हिरासत में हैं?

उमर खालिद 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ी कथित साजिश के मामले में हिरासत में हैं। उनके खिलाफ यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत मामला दर्ज है।

क्या उमर खालिद को पहले भी जमानत मिली है?

उमर खालिद को इस मामले में नियमित जमानत नहीं मिली है। यह पहली बार है जब उन्हें एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है।

उमर खालिद को कितने दिनों की जमानत मिली है?

उन्हें कुल 7 दिनों की अंतरिम जमानत मिली है, जो 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक वैध है।

क्या उमर खालिद को कोई अतिरिक्त शर्तों के साथ जमानत दी गई है?

हां, कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे केवल पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए जमानत अवधि का उपयोग करें और किसी भी प्रकार की सार्वजनिक गतिविधियों या विवादास्पद बयानबाजी से बचें।

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