बिलासपुर में 44 हजार के घोटाले में रेंजर पर लगे आरोप
सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़-बिलासपुर हाई कोर्ट की फटकार के बाद धमतरी के नगरी वन परिक्षेत्र में हुए 44 लाख 44 हजार रुपये के घोटाले के मामले में तत्कालीन रेंजर को सह अभियुक्त बनाया गया है। शासन के इस जवाब पर कोर्ट ने कार्रवाई कर जवाब पेश करने व मामले को अंतिम सुनवाई के लिए रखने का आदेश दिया है।
धमतरी के नगरी वन परिक्षेत्र में पौधारोपण, जंगल के अंदर मार्ग निर्माण व वन विकास के अन्य मदों के लिए प्राप्त राशि में अधिकारियों ने बिना काम किए ही 44 लाख 44 हजार 649 रुपये का गबन कर लिया था। मामले की शिकायत की गई। जांच में शिकायत को सही पाए जाने पर शासन ने कर्मचारी रघुनंदन लाल सिन्हा के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई। वहीं तत्कालीन रेंजर पीपी पटेल को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया
इतने बड़े घोटाले में दोषी को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ने के खिलाफ दिनकर राव ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें दस्तावेज पेश कर बताया गया कि ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों ने किस प्रकार से गड़बड़ी की है। मामले में हाई कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अप्रैल में गोलमोल जवाब देने पर कोर्ट ने शासन को फटकार लगाते हुए कहा कि इतनी बड़ी गड़बड़ी कि सीबीआइ से इसकी जांच कराई जानी चाहिए।
इसके बाद शासन ने मामले में नगरी वन परिक्षेत्र के तत्कालीन रेंजर पीपी पटेल के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर 11 अक्टूबर को उसके खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जांच अधिकारी नियुक्त कर मामले की जांच कराई जा रही है। पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान शासन की और से जवाब प्रस्तुत किया गया। इस पर कोर्ट ने कार्रवाई कर जवाब पेश करने व मामले को अंतिम सुनवाई के लिए रखने का आदेश दिया है।
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