छत्तीसगढ़

आवश्यक, मई में संपत्तिकर जमा करने पर मिलेगा सवा 6 प्रतिशत छूट का ला आयुक्त ने निर्धारित समय से पूर्व संपत्तिकर जमा करने की अपील

भिलाई/ नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 कीे टैक्स वसूली शुरू हो गई है। महापौर नीरज पाल ने इस बार बजट में किसी भी प्रकार से टैक्स में बढ़ोत्तरी नहीं की है, बल्कि मई के माह में टैक्स में भारी छूट लोगों को मिल रहा है। छूट का लाभ लेते हुए कर जमा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं आयुक्त प्रकाश सर्वे ने भी करदाताओं को निर्धारित समय से पूर्व टैक्स जमा कराकर करदाताओं को छूट का लाभ दिलानेे कहा है। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी एवं उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार करदाता चालू वित्तीय वर्ष का 31 मई के भीतर देय संपत्तिकर जमा कर 6.25 प्रतिशत छूट का लाभ पा सकते हैं।

वहीं 1 जून से 31 जुलाई के भीतर देय संपत्तिकर जमा कर 5 प्रतिशत, 1 अगस्त से 30 सितंबर के भीतर देय संपत्तिकर जमा कर 4 प्रतिशत की रियायत पा सकते हैं। इसी प्रकार 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के भीतर देय संपत्ति कर जमा कर 2 प्रतिशत की छूट का लाभ ले सकते हैं। इस छूट का लाभ उठाकर क्षेत्र के करदाता संपत्तिकर जमा कर सकते हैं। कइयों ने ऑनलाइन संपत्तिकर जमा किया है। 6.25 छूट का लाभ 31 मई तक लिया जा सकता है। आयुक्त ने जोन के सहायक राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि टैक्स कलेक्शन के लिए अपने-अपने क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा करते हुए और वसूली बढ़ाने के लिए स्पैरो से समन्वय बनाकर काम करें।

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