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जीएसटी में नये बदलाव 1 जनवरी से प्रभावशील

भिलाई। सीए पीयूष जैन, अध्यक्ष भिलाई सीए शाखा ने बताया कि, केंद्रीय जीएसटी विभाग की कौंसिल द्वारा दिसम्बर माह की बैठक में कई अहम निर्णय एवं बदलाव प्रस्तावित किए थे जो 1 जनवरी से प्रभावी हो गये हैं।

सबसे अहम है कि, अब नए पंजीकरण के समय बैंक खाता की जानकारी देने की आवश्यकता नही है, वह बाद में जोड़ी जा सकती है। अब तक पहले बैंक खाता खोलना पड़ता था उसकी जानकारी देना होता था तब जाकर पंजीकरण होता था। जीएसटीआर 1 एवं जीएसटीआर 3बी को निर्धारित समयोपरांत जमा करने पर लेट फीस/पेनाल्टी लगाई जाती थी, अब जुलाई 2017 से सितंबर 2018 तक के जो रिटन्र्स 31 मार्च 2019 तक जमा होंगे उनपर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। हालांकि विभाग ने अब तक बताया नहीं की जिन्होंने जुर्माना जमा कर दिया है उनको वापस कैसे मिलेगा। अन्यथा ईमानदारी करने की सज़ा न हो जाये ये प्रावधान।

यदि किसी भी करदाता द्वारा कोई गलती रह गयी थी वर्ष 2017-18 के किसी रिटन्र्स में या कोई क्रेडिट/छूट लेना रह गया था या कोई अतिरिक्त जानकारी जीएसटीआर 2ए के माध्यम से अब पता चल रही है तो उसका समावेश बच गया था तो वह भी अब मार्च 2019 के रिटन्र्स की आखरी तारीख यानी 20 अप्रेल 2019 तक कोई भी व्यापारी/करदाता ले सकता है और त्रुटि सुधार भी कर सकता है, जो अन्यथा सितंबर 2018 को अधिकार कानूनन समाप्त हो गया था उसे सरकार ने प्रथम वर्ष होने के कारण नरम रुख अख्तियार करके 20 अपेै्रल 2019 तक बढ़ा दिया है।

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