छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

यात्री ज्वलनशील पदार्थ लेकर न करें यात्रा, दंडनीय अपराध

दुर्ग/भिलाई – यात्रा के दौरान ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थों के साथ यात्रा करना न सिर्फ जान लेवा है, वरन यह एक दण्डनीय अपराध भी है। रेलवे प्रशासन द्वारा इस प्रकार के कृत्य को रोकने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं विशेषकर त्योहारों एवं भीड़भाड़ के दौरान आरपीएफ जीआरपी द्वारा स्टेशनों में सघन जांच भी की जाती है । इसे लेकर रेलवे द्वारा अलग-अलग माध्यमों के साथ ही साथ स्टेशनों में उपलब्ध एनाउंस सिस्टम द्वारा भी यात्रियों को ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा नहीं करने संबंधी चेतावनी दी जाती है । रेलवे बोर्ड द्वारा आगजनी से बचाव के उपायों एवं सावधानियों के साथ ही साथ इस संबंध में विशेष दिशा-निर्देश भी समय-समय पर सभी जोनल मुख्यालयों को जारी की जाती है ।

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