पंडरिया व कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के लिए अब तक कुल 49 नाम निर्देशन पत्र वितरण
विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा आज 09 नाम निर्देशन पत्र लिया गया
कवर्धा 18 अक्टूबर 2023। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए कार्यक्रम जारी होने के बाद 13 अक्टूबर से नमांकन फार्म लेने और जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नाम निर्देशन के चौथे दिवस आज 18 नवम्बर को विधानसभा-71 पंडरिया के लिए 05 एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 72 कवर्धा के लिए 04 नाम निर्देशन पत्र इस तरह से कुल 09 नाम निर्देशन पत्र विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा लिया गया है। इसके पूर्व पहले, दूसरे और तीसरे दिन विधानसभा-71 पंडरिया के लिए 21 एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 72 कवर्धा के लिए 19 नाम निर्देशन पत्र इस तरह से कुल 40 नाम निर्देशन पत्र विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा लिया गया था। इन चारों दिनों में दोनो विधानसभा से कुल 49 नाम निर्देशन पत्र विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा लिया गया है।
निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार आज विधानसभा-71 पंडरिया के लिए 05 नाम निर्देशन पत्र का वितरण किया गया है। नाम निर्देशन पत्र लेने वाले उम्मीदवार में श्री जलेश्वर (जल्लू) साहू, श्री शत्रुहन प्रसाद साहू, श्रीमती रेखा साहू, श्री जयराम चंद्रवंशी, श्री सीताराम साहू शामिल है।
इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 72 कवर्धा के लिए 04 नाम निर्देशन पत्र का वितरण किया गया है। नाम निर्देशन पत्र लेने वाले उम्मीदवार में श्री रामलोचन खंडेलवाल, पुष्पलता जोशी, श्री मोहित साहू, श्री शिवप्रसाद चंद्रवंशी शामिल है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की अधिसूचना अनुसार छत्तीसगढ़ में दो चरणों में निर्वाचन होगा। पहले चरण में होने वाले निर्वाचन में कबीरधाम जिले के विधानसभा-71 पंडरिया एवं 72 कवर्धा शामिल है। नाम निर्देशन पत्र का वितरण 13 अक्टूबर से शुरू हो गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, नामांकन पत्र की संवीक्षा 21 अक्टूबर, नामांकन पत्र की वापसी 23 अक्टूबर, मतदान की तिथि 07 नवंबर और मतगणना की तिथि 03 दिसंबर 2023 निर्धारित है।
सभा, रैली, जुलूस धरना के लिए सक्षम अधिकारी से विधिवत अनुमति अनिवार्य, जिले में धारा 144 प्रभावशील
कवर्धा, 18 अक्टूबर 2023। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने शांति बनाएं रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में बताया गया है कि कबीरधाम जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र (जैसे-बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल इत्यादि) तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलेगा। स्पष्टीकरण आदेश ऐसे शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए शस्त्र या लाठी रखना आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व दिव्यांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते है। जारी आदेश में बताया गया है कि कबीरधाम जिला के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा तथा न ही कोई धरना देगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह/व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आज से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। समय का आभाव होने होने के कारण किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना संभव नहीं हो सका है। यह आदेश समयाभाव के कारण एक पक्षीय पारित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के स्थायी आदेशों के द्वारा भी निर्वाचन के दौरान शांति बनाएं रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय भी किया जा रहा है।
विकासखंड सहसपुर लोहारा के विभिन्न ग्राम पंचायतों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन
ग्रामीणों को मताधिकार का प्रयोग करने और लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाने किया गया आव्हान
कवर्धा, 18 अक्टूबर 2023। जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतो में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए मतदाताओं को उनके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय लगातार प्रयास रहा हैं। इसी क्रम में स्वीप कार्यक्रम सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम पंचायतों में आयोजित कर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे के निर्देशानुसार, स्वीप नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री संदीप कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
गत दिनों सूचना प्राप्त हुआ था की स्थानीय मांग को लेकर विकासखंड सहसपुर लोहारा के कुछ ग्राम पंचायतों के ग्रामीण चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करने की बात कर रहे थे। इसी के मध्यनजर ज़िले की स्वीप टीम ग्राम पंचायत दलसाटोला, खैरबना, डोंगरिया एवं ढोढमा नवापारा पहुंचकर ग्रामीणों से मतदान करने पर चर्चा की गई। स्वीप कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को मताधिकार का प्रयोग करने और मतदान के महत्व को बताया गया। ग्रामीणों को बताया गया कि किस तरह मतदान प्रक्रिया में भाग लेकर मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी जाती है। प्रत्येक मतदाता के वोट की महत्वता को रेखांकित करते हुए ग्रामीणों को प्रेरित किया गया। बताया गया की मतदान दिवस 7 नवंबर 2023 को अपने मताधिकार का प्रयोग करे और लोकतंत्र के महापर्व पर अपनी भागीदारी निभाएं। स्वीप कार्यक्रम में चर्चा के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि विधानसभा आम निर्वाचन के लिए कबीरधाम जिले के विधानसभा क्षेत्र पंडरिया-71 एवं विधानसभा क्षेत्र कवर्धा-72 में प्रथम चरण पर मतदान होना है। इसी तारतम्य में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है।