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छत्तीसगढ़

नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जावे। विडियो कार्न्फ्रेसिंग बैठक में सालसा के कार्यपालक अध्यक्ष ने जिला न्यायाधीशों को दिये निर्देश।


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नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जावे। विडियो कार्न्फ्रेसिंग बैठक में सालसा के कार्यपालक अध्यक्ष ने जिला न्यायाधीशों को दिये निर्देश।

 

 

भूपेंद्र साहू।
ब्यूरो चीफ बिलासपुर।
मो.- 9691444583
बिलासपुर- माननीय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक, सालसा के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के दिशा-निर्देश अनुसार दिनांक 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हांकित कर उनका निराकरण सुनिश्चित करने, विशेष रूप से पुराने एवं लम्बे समय से लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को विशेष प्रयास कर निराकृत करने तथा पिछली लोक अदालत में निराकृत हुए प्रकरणों की तुलना में आगामी लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जावे, उक्त निर्देश छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) के माननीय कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, सचिव, फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश, सीजेएम, लेबर कोर्ट जज, स्थायी लोक अदालत के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय से विडियो कान्फ्रेसिंग के जरिये आयोजित बैठक में दिये।
सालसा के माननीय कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित उक्त विडियो कान्फ्रेंसिग बैठक में समस्त जिलों के उपरोक्त न्यायिक अधिकारियों से चर्चा करते हुए उन्हें आगामी नेशनल लोक अदालत का मुनादी कराने, पैरालीगल वॉलिंटियर्स की सेवाएं लिये जाने, मोबाईल वैन, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी इत्यादि के माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा बैंक, बीमा एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की बैठक लिये जाने तथा भूमि-अधिग्रहण एवं राजस्व से संबंधित मामलों का भी ज्यादा से ज्यादा निराकरण किये जाने के निर्देश के साथ ही स्थायी लोक अदालत के चेयरमेन को अपने न्यायालय में लंबित जनोपयोगी मामलों एवं मोहल्ला लोक अदालत के माध्यम से स्थल पर ही मामलों का त्वरित निराकृत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, इसी प्रकार फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीशों को भी अधिक से अधिक वैवाहिक मामलों को चिन्हांकित कर लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव आनंद प्रकाश वारियाल ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2023 हेतु निर्धारित कैलेण्डर एवं दिये गये दिशा-निर्देश अनुसार सभी स्तरों के न्यायालयों में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन के राजीनामा योग्य मामलों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किये जाने हेतु निर्देशित किये गये हैं, जिसमें वर्ष 2023 में प्रथम नेशनल लोक अदालत दिनांक 11-2-2023 को आयोजित की गई थी, जिसमें 39,062 लंबित मामलों तथा 2,72,545 प्री-लिटिगेशन के मामले तथा दिनांक 13-5-2023 को आयोजित द्वितीय नेशनल लोक अदालत में 39,123 लंबित एवं 3,55,450 प्री-लिटिगेशन के मामले निराकृत किये गये थे। माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय द्वारा पिछली लोक अदालत की भांति अधिक से अधिक प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
नालसा के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन कोर्ट की परिभाषा में आने वाले सभी न्यायालयों यथा उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, फैमिली कोर्ट, फोरम, ट्रिब्यूनल के साथ साथ राजस्व न्यायालयों में भी आयोजित किये जाते हैं।


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