रतनपुर

रतनपुर: पुलिस ने रेप पीड़िता की मां को भेजा जेल, महिला पर 10 साल के बच्चे के साथ गंदा काम करने का आरोप

रेप पीड़ित लड़की ने कहा- समझौता कराने के लिए मां पर किया गया है केस दर्ज

बिलासपुर। जिले में आमतौर पर मारपीट जैसे छोटे-मोटे मामलों में काउंटर केस बनाने वाली पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। इस बार पुलिस ने रेप जैसे गंभीर केस में पीड़ित लड़की की मां पर ही काउंटर केस दर्ज करके जेल भेज दिया है। विधवा महिला पर आरोप है कि 10 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया है।

इधर, रेप पीड़िता ने TI पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि,मेरे केस को कमजोर किया जा रहा है। और रेप के आरोपी को बचाने के लिए मेरी मां को जेल भेज दिया गया है।

दो महीने पहले आरोपी युवक के खिलाफ लड़की ने दर्ज कराया था केस।

दरअसल, दो महीने पहले 4 मार्च को आफताब मोहम्मद (19) लड़की को खूंटाघाट घुमाने ले गया था। जहां वह संबंध बनाने के बाद लड़की के साथ मारपीट करके भाग गया था। देर रात हाईवे पर पेट्रोलिंग की टीम को लड़की रोती-बिलखती मिली। पुलिस की पूछताछ में लड़की ने पूरी घटना बताई। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था।

चार साल से कर रहा था रेप
पीड़ित लड़की बोली, 4 साल पहले जब वह स्कूल में पढ़ती थी, तब उसकी पहचान आफताब से हुई थी। आरोपी ने उससे दोस्ती करके प्यार का इजहार किया था। लड़की उसके झांसे में आ गई। फिर लड़का उसे अपने साथ घुमाने ले जाने के बहाने उसके साथ रेप किया था। बदनामी के डर से युवती ने किसी को इस बारे में जानकारी नहीं दी थी। इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा।

महिला की गिरफ्तारी पर थाना प्रभारी ने क्या कहा पढ़िए…
TI कृष्णकांत सिंह ने कहा, जिस युवक पर रेप का आरोप है, उसी युवक के घर 10 साल का लड़का रायपुर से आया था। वह एक दिन मोहल्ले की दुकान में फ्रूटी लेने जा रहा था, तभी विधवा महिला उसे चॉकलेट देने के बहाने अपने घर ले गई, और नाबालिग बच्चे के प्राइवेट पार्ट से छेड़खानी की। बच्चे के रोने पर किसी को यह बात बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद से बच्चा सदमे में आ गया था।

इस घटना के कुछ ही दिन बाद बच्चे की मां रतनपुर आई और उसे लेकर रायपुर चली गई। वहां उसका बेटा गुमशुम और डरा-सहमा रहता था। बेटे से पूछने पर उसने पूरी आपबीती बताई। इसके बाद उसे रतनपुर लाकर उस महिला की पहचान कराई गई। पुलिस ने बच्चे की मां की शिकायत पर विधवा महिला के खिलाफ धारा 377, 506 और 4-12 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके महिला को जेल भेज दिया है। उन्होंने कहा, हम दोनों केस को अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं।

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