Uncategorized

अवैध एवं असुरक्षित ढंग से बाजार में फटाखा विक्रय कर रहे आरोपियों पर बेलगहना पुलिस की कार्यवाही

बेलगहना -अवैध एवं असुरक्षित ढंग से बाजार में फटाखा विक्रय कर रहे आरोपियों पर बेलगहना पुलिस की कार्यवाही

आरोपी 01- प्रियतम दास पिता मनोज दास उम्र 35 साल साकिन- आगागोहन खोंगसरा चौकी बेलगहना

02- ललित कुमार साहू पिता स्व. गेंदलाल साहू उम्र 47 साल साकिन आमागोहन खोंगसरा चौकी बेलगहना 03 हर्षद शाहू पिता स्व. गेंदलाल साहू उम्र 32 साल साकिन- आमागोहन खोंगसरा चौकी बेलगहना
04 छाजूराम अग्रवाल पिता स्व. पूरनमल अग्रवाल उम्र 55 साल साकिन- आगागोहन खोंगसरा चौकी बेलगहना 5 सचिन केशरवानी पिता सत्यनारायण केशरवानी उम्र 47 साल साकिन आमागोहन चौकी बेलगहना

बेलगहना पोलिस में मुखबिर से ग्राम आमागोहन खोंगसरा के साप्ताहिक बाजार में कुछ लोगों के द्वारा अवैध एवं असुरक्षित ढंग से फटाखा विक्रय किये जाने की सूचना प्राप्त हुयी थी। उक्त सूचना पर कार्यवाही हेतु श्रीमान उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं कोटा
अनुविभागीय पुलिस अधिकारी
आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में बेलगहना पुलिस ने आमागोहन खोंगसरा साप्ताहिक बाजार में रेड कार्यवाही कर अवैध रूप से तथा असुरक्षित ढंग से फटाखा दुकान लगाकर फटाखा विक्रय कर रहे आरोपी 01- प्रियतम दास पिता मनोज दास उम्र 35 साल आमागोहन खोंगसरा चौकी बेलगहना 02-ललित कुमार साहू पिता स्व. गेंदलाल साहू उम्र 47 साल आमागोहन खोंगसरा चौकी बेलगहना 03 हर्षद साहू पिता स्व. गेंदलाल साहू उम्र 32 साल आमागोहन खोंगसरा चौकी बेलगहना 04 छाजूराम अग्रवाल पिता स्व. पूरनमल अग्रवाल उम्र 55 साल साकिन आमागोहन खोंगसरा चौकी बेलगहना 05 सचिन केशरवानी पिता सत्यनारायण केशरवानी उम्र 47 साल साकिन आमागोहन चौकी बेलगहना जिला बिलासपुर से 16 कार्टुनों में भरे छोटे बड़े फटाखे कुल वजनी लगभग 450 किलोग्राम कुल कीमती 168000 रुपये करीब का जप्त कर धारा 286 भादवि एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 की धारा 9 बी के अन्तर्गत कार्यवाही की गई

Related Articles

Back to top button