21 तक लिया जाएगा निर्वाचक नामावली के लिए दावा/आपत्ति
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दुर्ग! छ0ग0 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने संशोधित आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत् निकाय के मतदाताओं को अब निर्वाचक नामावली के संबंध में अपना दावा/आपत्ति 21 सितंबर तक निकाय के निर्धारित स्थान पर जमा करा सकते हैं।
इस संबंध में आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने बताया नगर पालिक निगम दुर्ग के समस्त 60 वार्डो में निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया गया है। साथ ही वहॉ प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निर्वाचक नामावली में कोई त्रृटि होने पर उनसे निर्धारित प्रारुप में दावा/आपत्ति भी प्राप्त कर रहे हैं । उन्होंने बताया दिनांक 15 सितंबर तक दावा/आपत्ति लेने निर्देशित किया गया था परन्तु आयोग ने आंशिक संशोधन करते हुये 21 सितंबर तक दावा/आपत्ति जमा करने की तिथि को बढ़ाया है। अत: निगम क्षेत्र के मतदाताओं से अपील है कि वे अपने वार्ड में स्थित मतदान केन्द्र में जाकर निर्वाचक नामावली का अवलोकन करें, एवं आवश्यक होने पर वहीं से प्रारुप प्राप्त कर दावा/आपत्ति जमा करायें। उन्होंने बताया नये संशोधन आदेशानुसार निकाय क्षेत्र के मतदाताओं से 21 सितंबर तक दावा/आपत्ति ली जाएगी। 24 सितंबर तक प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण किया जावेगा और आदेश दिनों से 05 दिवस के अंदर दावा/आपत्ति के निराकरण आदेश के विरुद्ध अपील करने की अंतिम तारीख प्रसारित किया गया है।