छत्तीसगढ़

नियमों को ताक में रखकर निर्माण करने वालों का निगम कर रहा है नियमितीकरण अब तक 48 लोगों कर चुके हैं नियमितीकरण के लिए आवेदन

भिलाई। नियमों को ताक में रखकर निर्माण करने वाले लोगों के लिए नियमितीकरण कराने का सुनहरा अवसर उन्हें मिल रहा है। भवन अनुज्ञा अधिकारी हिमांशु देशमुख और उप अभियंता सिद्धार्थ साहू ने बताया कि अब तक आवासीय व गैर आवासीय मिलाकर 48 लोगों ने नियमितीकरण के लिए अपना आवेदन निगम में जमा कर दिया है। अनधिकृत विकास का अब नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। यदि किसी ने बिना बिल्डिंग परमिशन लिए निर्माण किया हो, बिल्डिंग परमिशन प्राप्त करके स्वरूप में परिवर्तन किया हो या फिर प्रदाय किए गए भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण कर लिया हो तो इसका नियमितीकरण कराया जा सकता है। इसके लिए निगम के भवन अनुज्ञा शाखा में आवेदन करना होगा।

निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने आर्किटेक्ट को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिलवाया है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। उल्लेखनीय है कि महापौर नीरज पाल ने इसका अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं इसी तारतम्य में वास्तुविद को प्रशिक्षित किया गया है। अनधिकृत विकास के नियमितीकरण के लिए आवेदक को नक्शा आदि बनाकर आवेदन निगम मुख्य कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन करने के पश्चात जिला नियमितीकरण समिति से अनुमोदन होने उपरांत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा डिमांड जारी किया जाएगा और नियमितीकरण की प्रकिया की जाएगी।

वर्ष 2016 के नियमितीकरण के दौरान भिलाई निगम में लगभग 3000 आवेदन प्राप्त हुए थे इस समय 5000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने की संभावना है। अनाधिकृत विकास पाश्र्व खुला स्थान, तल क्षेत्र अनुपात, भूमि उपयोग में परिवर्तन, पार्किंग एवं पहुंच मार्ग की चौड़ाई आदि को देखते हुए किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिसूचित दिनांक से 1 वर्ष तक आवेदन स्वीकार होगा, अगर अधिसूचित दिनांक की बात करें तो 14 जुलाई 2022 से यह प्रवृत्त है इस दिनांक से 1 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के प्रारूप एक में चेक लिस्ट के अनुसार समस्त दस्तावेज संलग्न करके आवेदन करना होगा। आवेदन करने के पश्चात संबंधित अधिकारियों के द्वारा स्थल निरीक्षण कर जांच भी की जाएगी। इन अनाधिकृत विकास का नहीं हो सकेगा नियमितीकरण अगर अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण की बात करें तो यदि शासन की भूमि हो, स्थानीय प्राधिकारी का हो या किसी कानूनी निकाय के स्वामित्व का हो, मार्ग रेखा के भीतर हो या निर्माण परिभाषित भवन रेखा को प्रभावित करता हो, निर्माण क्षेत्र जलाशय के तल या जलाशय के किनारे या किसी प्राकृतिक जल निकास पर स्थित हो, बहु मंजिले भवन की स्थिति में, भवन किसी विरासत स्थल के दृश्य को बाधित करता हो या अग्नि सुरक्षा या संरचना की स्थिरता हेतु निहित मानकों का उल्लंघन करता हो, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में किसी कॉलोनी में पार्क या खेल मैदान का स्थल हो का नियमितीकरण नहीं किया जाएगा।

नियमितीकरण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य  ऐसे प्रकरण जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान नहीं किया गया है ऐसे प्रकरणों में 6 माह का समय देते हुए 6 माह में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने के पश्चात शर्त पर नियमितीकरण की कार्यवाही की जा सकती है तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने की पुष्टि के उपरांत रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जमा राशि वापस कर दी जाएगी। यह 300 वर्ग मीटर से अधिक के आकार के भूखंडों पर लागू होगा। नियमितीकरण की बात करें तो वर्ष 2016 में नियमितीकरण का रास्ता खुला था उसके बाद से वर्तमान वर्ष 2022 में नियमितीकरण के लिए आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं।

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