बेमेतरा:- कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में आज शुक्रवार को कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा के सभाकक्ष में छ.ग. अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 तथा पूर्व में प्रभावशील अधिनियम 2002 में निहित समस्त प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने हेतु नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग के प्र. संयुक्त संचालक विमल बगवैया के द्वारा प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजित की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बेमेतरा पंकज पटेल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बेमेतरा युगल किशोर उर्वशा, नवागढ प्रवीण तिवारी, साजा धनराज मरकाम, एवं बेरला संदीप ठाकुर, नगरीय निकाय बेमेतरा, देवकर, थानखम्हरिया, मारो, साजा, बेरला, परपोडी नवागढ़, एवं बेरला के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपने संबंधित कर्मचारियों के साथ उपस्थित थे।
प्रशिक्षण/कार्यशाला में श्री बगवैया ने बताया कि 14 जुलाई 2022 तक अस्तित्व में आए आवासीय एवं गैर आवासीय एवं भू-उपयोग परिवर्तन कर किए गए अनधिकृत विकास में नियमानुसार शास्ति निर्धारित कर विकास निर्माण का नियमितिकरण किया जाना है। आवेदन पत्र के प्राप्ति एवं निराकरण की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। जिसमें निवेश क्षेत्र सीमा के अंतर्गत ऐसे ग्राम/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जो नगरीय निकाय सीमा के बाहर आते हैं, वहां समस्त आवेदनों का संकलन, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में किया जावेगा। भौतिक सत्यापन/परीक्षण इत्यादि की जिम्मेदारी संबंधित नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारी की होगी। नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायत, जो निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा आवेदनों का संकलन/भौतिक सत्यापन एवं परीक्षण किया जावेगा तथा समस्त कार्यवाही पूर्ण कर जिला नियमितिकरण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
अनधिकृत आवासीय भवनों में शास्ति अधिरोपण हेतु भूखण्ड के क्षेत्रफल के अनुसार शास्ति निर्धारित की गई है, जो कि निम्नानुसार है 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्मित भवनों में कोई शास्ति निर्धारित नहीं होगी। 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड जैसे 120 से 240 वर्गमीटर तक 125 रू. प्रति वर्गमीटर, 240 से 360 वर्गमीटर तक 200 रू. प्रति वर्गमीटर, 360 से अधिक 300 रू. प्रति वर्गमीटर शास्ति निर्धारित किया गया है।
अनधिकृत व्यवसायिक तथा गैर आवासीय भवनों में शास्ति अधिरोपण हेतु भूखण्ड के क्षेत्रफल के अनुसार शास्ति निर्धारित की गई है, इनमें 100 वर्गमीटर तक देय शास्ति भवन अनुज्ञा शुक्ला का 16 गुणा, 100 से अधिक किन्तु 200 से कम वर्गमीटर तक देय शास्ति भवन अनुज्ञा शुक्ला का 21 गुणा, 200 से अधिक किन्तु 300 से कम वर्गमीटर देय शास्ति भवन अनुज्ञा शुक्ला का 26 गुणा, 300 से 400 तक देय शास्ति भवन अनुज्ञा शुक्ला का 31 गुणा, 400 से 500 तक देय शास्ति भवन अनुज्ञा शुक्ला का 36 गुणा, 500 से 600 तक देय शास्ति भवन अनुज्ञा शुक्ला का 41 गुणा, 600 से 700 मीटर से अधिक देय शास्ति भवन अनुज्ञा शुक्ला का 51 गुणा निर्धारित किया गया है।
कार्यशाला में बताया गया कि छ.ग. अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 में कुछ संशोधन किये गये हैं इनमें निर्धारित प्रायोजन से भिन्न भूमि उपयोग परिवर्तन करने पर उस क्षेत्र की भूमि के लिए वर्तमान में प्रचलित कलेक्टर गाईड लाइन दर 5 प्रतिशत अतिरिक्त शास्ति देय होगा। यदि अनधिकृत विकास निर्धारित पार्किंग हेतु आरक्षित भूखण्ड/स्थल पर किया गया हो तो नियमितिकरण की अनुमति तभी दी जावेगी जब आवेदक द्वारा पार्किंग की कमी हेतु निर्धारित अतिरिक्त शास्ति राशि का भुगतान किया गया हो। 01 जनवरी 2011 के पूर्व अस्तित्व में आए अनधिकृत विकास/निर्माण जिनकी भवन अनुज्ञा स्वीकृत हो अथवा जिसके लिए संबंधित स्थानीय निकाय में शासन द्वारा निर्धारित दर से संपत्ति कर का भुगतान किया जा रहा हो, ऐसे भवनों में यदि छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 अथवा संबंधित विकास योजना के अनुरूप पार्किंग उपलब्ध नहीं हैं तो 25 प्रतिशत तक पार्किंग हेतु देय शास्ति प्रत्येक कार स्थान हेतु पचास हजार रुपये, 25 से 50 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु एक लाख रुपये, 50 से 100 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु 2 लाख रुपये शास्ति देय होगा।
01 जनवरी 2011 के पश्चात् अस्तित्व में आए अनधिकृत विकास निर्माण जिनकी भवन अनुज्ञा स्वीकृत हो अथवा जिसके लिए संबंधित स्थानीय निकाय में शासन द्वारा निर्धारित दर से संपत्ति कर का भुगतान किया जा रहा हो, ऐसे भवनों में यदि छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 अथवा संबंधित विकास योजना के अनुरूप पार्किंग उपलब्ध नहीं है तो 25 प्रतिशत तक पार्किंग हेतु देय शास्ति प्रत्येक कार स्थान हेतु पचास हजार रुपये, 25 से 50 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु एक लाख रुपये शास्ति देय होगा।
शमन योग्य पार्किंग आवासीय में 500 वर्गमीटर तक पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यून. क्षेत्रफल निरंक, 500 से अधिक वर्गमीटर के लिए पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यून. क्षेत्रफल 50 प्रतिशत तथा गैर आवासीय में 500 वर्गमीटर तक पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यून. क्षेत्रफल निरंक, 500 से अधिक वर्गमीटर के लिए पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यून. क्षेत्रफल 50 प्रतिशत होगा। गैर लाभ अर्जन करने वाली समाजिक संस्थाए जो लाभ अर्जन के उद्देश्य से स्थापित न की गई हो के अनधिकृत विकास के प्रत्येक प्रकरण में शास्ति, प्राक्कलित राशि के पचास प्रतिशत के दर से देय होगी। छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 39 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार मार्ग की चौड़ाई उपलब्ध न होने के कारण स्थल पर विद्यमान गतिविधियों में किसी प्रकार का लोक हित प्रभावित न होने की स्थिति में नियमितिकरण किया जा सकेगा।