निगम की टीम ने अवैध रूप से संचालित चिकन दुकानों पर की कार्रवाई

भिलाई। उडऩदस्ता की टीम ने शुक्रवार को जोन क्रमांक 2 क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 14 तैलिक भवन तथा महाविद्यालय के पास अवैध रूप से संचालित किए जा रहे 2 चिकन सेंटर पर कार्रवाई करते हुए बेदखली की कार्रवाई की तथा हाउसिंग बोर्ड नाला के ऊपर कबाड़ी संचालक द्वारा कचरा फैलाने पर अर्थदंड वसूल कर समझाइश दी गई! नगर निगम की उडऩदस्ता टीम ने जोन 01 नेहरु नगर, जोन 02 वैशाली नगर, एवं जोन 03 मदरटेरेसा नगर के अंतर्गत आने वाले 20 व्यवसासियों से अनुज्ञप्ति लायसेंस नहीं होने से तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ विक्रय करने पर 14 हजार रुपये का अर्थदण्ड वसूलते हुए सामग्री के विनिष्टीकरण की कार्यवाही की साथ ही दोबारा इस प्रकार से न करने की समझाईस दी गई।
नगर पालिक निगम, भिलाई की उडऩदस्ता टीम ने होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों पर कार्यवाही की। जिसमें बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ, नालियों पर कचरा, सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि का जायजा लिया लिया गया तथा 20 व्यवसायियों से 14 हजार रुपये का दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही समझाईस दी गई की बिना लायसेंस संचालन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नगर पालिक अधिनियम के तहत् सख्त कार्यवाही की जा सकती है।