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राशन घोटाला : विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से पीडीएस चावल की हो रही हैं कालाबाजारी

दुर्ग /  राज्य सरकार द्वारा पीडीएस चावल की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु कठोर नियम का प्रावधान किया है, इसके विपरित लगातार दुर्ग जिले में इसकी खरीदी बिक्री जोरों पर जारी है।  विशेष सूत्रों की माने तो राशन दुकान इस प्रकार के कृत्य में पूर्णता सलिप्त है, राशन दुकान संचालकों के द्वारा कार्डधारियों को चावल की बजाए सीधे राशन दुकान से 15 रूपये प्रति किलो के दर से पैसे ही दे दिए जा रहे है, इसके पश्चात इस चावल को बिचौलिए इन राशन दुकानों से लगभग 17 रु किलो की दर से खरीद एप्पे गाड़ी, बोलेरो पीकअप या टाटा ऐस जैसे मालवाहक वाहन में डालकर जेवरा सिरसा से पुलगांव के मध्य राइस मिलों तक पहुचाते है । ये राइस मिलर्स इन बिचौलियों से लगभग 20 रु में पीडीएस का चावल खरीद रहे है। जिसके बाद राइस मिलर्स इसी चावल को पुनः शासन को सरकारी दर लगभग 30 रु में बेच देते है। सूत्रों की माने तो यह पूरा खेल सभी संबंधित विभाग के अधिकारीयों की साठगांठ से बेखौफ चल रहा है ।

अब देखने वाली बात यह होगी कि पीडीएस चावल की हो रही कालाबाजारी को शासन प्रशासन कब तक विराम लगाने में सफल होंगे । यहाँ यह बताना भी लाजमी होगा कि महिने की पहली तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच राशन सामग्री की कालाबाजारी जोरशोर पर इलाके में देखी जाती हैं । लगातार इस तरह से कालाबाजारी करते हुए कई मामले जिले के थानों में भी दर्ज है, ऐसे ही एक  मामले को लेकर विगत कुछ दिनों पूर्व युवा कांग्रेस पदाधिकारी सादिक रजा द्वारा कलेक्टर से भी शिकायत की गई थी, हमारे संवाददाता ने मामले को लेकर युवा कांग्रेस के पदाधिकारी सादिक रजा से भी बात की, उनका कहना था कि मेरी शिकायत को खाद्य विभाग के अधिकारी को जांच हेतु भेज दिया गया है, जबकि इसकी जांच उच्च अधिकारी से करनी थी, चूंकि इस पूरे मामले में खाद्य विभाग की भी संलिप्तता दिखाई दे रही है। इसलिए इसकी जांच उच्च अधिकारियों से होनी चाहिए ।

पीडीएस चावल बाजार में बेचना और खरीदना गंभीर अपराध

राज्य शासन के आदेश अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन कार्ड के माध्यम से प्राप्त किए गए चावल, केरोसिन, शक्कर आदि सामग्री राशन कार्ड धारक खुले बाजार में ना तो बेच सकेंगे और ना ही बाजार में कोई भी दुकानदार चावल शक्कर आदि खरीद सकेंगे, जो कार्ड धारक अथवा दुकानदार राशन सामग्री खरीदी बिक्री करते हुए पकड़े जाएंगे, उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली और नियंत्रण आदेश 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3 के तहत कार्यवाही की जाएगी, इस कार्यवाही में अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है, यह आदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय, नया रायपुर की ओर से असाधारण राजपत्र क्रमांक 627 के माध्यम से संशोधन किया गया है, इसके तहत पीडीएस एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत दुकानों से हितग्राही और कल्याणकारी संस्थाओं को प्रदाय राशन सामग्री को अहस्तांतरणीय कर दिया गया है। जिससे कोई भी राशन कार्ड धारक शक्कर चावल या अन्य पीडीएस सामग्री को बेच नहीं पाएगा ।

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