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*अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों से व्यवसाय हेतु मंगाए आवेदन*

बेमेतरा:- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से संचालित अनुसूचित जनजाति योजना के तहत् जिले को लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है।

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति बेमेतरा के कार्यपालन अधिकार प्रवीण कुमार लाटा ने बताया कि जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को ट्रेक्टर-ट्राली योजना, पैसेंजर व्हीकल योजना, टर्म लोन योजना, स्मॉल बिजनेस योजना, स्व. सहायता समूह हेतु (माईक्रो क्रेडिट योजना), महिला शसक्तिकरण योजना के लिए ऋण लोन प्रदाय किया जाएगा।

आवेदन हेतु पात्रता एवं शर्तें-आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए। (तहसीलदार द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें), आवेदक जिले का निवासी हो, वार्षिक आय 3,00,000 से अधिक न हो। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो। आवेदक को राशन कार्ड/आधारकार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा। उम्र सत्यापन हेतु 5 वीं उर्त्तीण या 8 वीं उर्त्तीण की मार्क सिट प्रस्तुत करना होगा। किसी भी बैंक अथवा संस्था से पूर्व में कर्ज न लिया हो शपथ पत्र देना होगा। वाहन लेने वाले इच्छुक उम्मीदवार के पास वैद्य कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक है। ट्रेक्टर-ट्राली हेतु 5 एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है। आवेदक को जमानत देने हेतु किसी भूमिधारी की जमीन की चल-अचल सम्पत्ति अथवा किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी की जमानत देना होगा। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र 25 जुलाई 2022 शाम 5ः30 बजे तक कार्यालय कलेक्टर कक्ष क्रमांक-82 में जमा कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए कार्यपालन अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

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