प्रधानमंत्री आवास के लिए निगम ने बढाया आवेदन लेने के लिए तिथि वंचित लोग अब 22 जुलाई तक ले सकेंगे आवेदन पत्र
दुर्ग। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत स्लम / गैर स्लम में किराये के आवास गृह में निवासरत लोगो की सुविधा को देखते हुए आवेदन पत्र जारी करने की तिथि 20 जून 2022 से लेकर 15 जुलाई 2022 तक तय की गई थी जिसे बढ़ाते हुए 22 जुलाई तक किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन (शहरी) के स्लम / गैर स्लम में किराये के आवास गृह में निवासरत पात्र हितग्राहियों के लिए मोर मकान-मोर आस योजना अंतर्गत आवेदन पत्र मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय उरला, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, बोरसी, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय आदित्य नगर तथा गौरव पथ स्थित नगर पालिक निगम दुर्ग के मुख्य कार्यालय से कार्यालयीन दिवसों में प्रात: 11 बजे से शाम 4 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
आवेदन पत्र का शुल्क 100 रू. निर्धारित किया गया हैं । आवेदन पत्र लेने हेतु आवेदन कर्ता अपना आधारकार्ड एवं मोबाईल नंबर साथ अवश्य लाये। संपूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि दिनांक 18 जुलाई 2022 से लेकर 29 जुलाई 2022 तक तय की गई है। उपरोक्त चारो कार्यालयों में आवेदन पत्र जारी एवं संपूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्य, दोनों साथ-साथ किया जावेगा। समस्त 1226 निर्माणाधीन आवासो का निर्माण, आबंटित होने वाले पात्र हितग्राहियों से प्राप्त होने वाले प्रथम हितग्राही अंशदान के किश्त राशि से किया जायेगा तथा प्रोजेक्ट के लागत राशि में वृद्धि होने पर प्रति आवास हितग्राही अंशदान की राशि में भी वृद्धि की जावेगी, जिसको सभी हितग्राहियों से समान रूप से आधिपत्य से पूर्व जमा कराना अनिवार्य होगा। अनिवार्य दस्तावेज की सूची जिसे आवेदनकर्ता द्वारा स्वप्रमाणित करते हुए आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना है।
दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में दिनांक 31.08.2015 से पूर्व निवासरत हो।मतदाता सूची / किरायानाना / निवास प्रमाण-पत्र / अन्य शासकीय दस्तावेज / वर्ष 2011 की जनगणना सूची में नाम) इनमें से कोई एक दस्तावेज, पूरे परिवार (पति, पत्नी एवं अवयस्क बच्चे) की आय राशि रू.3.00 लाख से कम हो । (नियोक्ता द्वारा प्रदत्त वेतन प्रमाण-पत्र / राशन कार्ड / सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र) इनमें से कोई एक दस्तावेज, देश में किसी भी स्थान पर पक्का आवास न हो। (हितग्राही का शपथ-पत्र (100 रू. के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पत्र पर नोटरी से सत्यापित प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। (मूल निवासी प्रमाण-पत्र / जन्म प्रमाण-पत्र / जाति प्रमाण-पत्र / वंशावली (तहसीलदार / राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी,प्रमाण-पत्र ) इनमें से कोई एक दस्तावेज,आवेदक / आवेदिका के पूरे परिवार के आधार कार्ड की फोटोकापी संग्लन करना होगा।