कोकोड़ी में बस जलाकर यात्रियों से लुटपाट करने वाले आरकक्षकों को विभाग ने किया बर्खास्त
RajeevGupta@sabkasandesh.com
कोंडागांव । दिनांक 12.08.2019 को आरक्षक माधव कुलदीप व हिरदूराम कुमेटी अपने दो सहयोगियों के साथ मिल कर नारायणपुर से कोण्डागांव आ रही बस को कोकोड़ी गंगामुड़ा मेन रोड़ के पास रोक कर बस में सवार यात्रियों को हथियार के नोक पर लूटपाट करने के उपरांत अपने साथ लाये पेट्रोल से बस में आग लगा दिये, जिससे बस पूरी तरह से जल गई।
जिले के नारायणपुर-ओरछा, नारायणपुर-कोण्डागांव मार्ग में नक्सलियों के नाम पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गाड़ी रोक कर लूटपाट करने की घटना प्रकाश में आ रही थी। पुलिस द्वारा घटना करने के तरीके का जानकारी लिया गया, जिससे घटना नक्सलियों द्वारा कारित करना प्रतित नहीं हो रहा था। गंगामुण्डा कोकोड़ी में लुट एवं आगजनी की घटना घटित होने की सूचना पर थाना बैनूर में अपराध क्रमांक 32/2019 पंजीबद्ध कर आरोपियों की पता तलाश कर गिरफ्तारी उपरांत 01. माधव कुलदीप, 02. हिरदुराम कुमेटी, 03. ढालेन्द्र बघेल को न्यायिक रिमाण्ड भेजा गया ओर घटना में लूटे सामान, घटना में प्रयोग किये गये मोटर सायकल वाहन एवं हथियार को जप्त किया गया। घटना में संलिप्त आरोपी ओंकार घटना करने के बाद से फरार है, जिसकी पता-तलाश की जा रही है।
इस पूरी घटना के बाद से ही घटना में विभागीय लोगों की संलिप्तता पाये जाने से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मामले को गंभीरता से लिया गया तथा घोर अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करने वाले आरक्षक माधव कुलदीप एवं हिरदूराम कुमेटी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए निलंबित आरक्षको का पूर्व आपराधिक रिकार्ड खंगाला गया तो संज्ञान में आया कि पूर्व में पुलिस आरक्षक हिरदूराम कुमेटी अपने मूल निवास क्षेत्र बेचा उपर पारा के ग्रामीणों से लम्बे समय से ठगी करता रहा है। उपरपारा बेचा निवासी बलराम कोर्राम पिता फगनराम कोर्राम उम्र 24 वर्ष से 12 लाख रूपये से अधिक की ठगी वर्ष 2015 में किया था जिसकी रिपोर्ट पर थाना छोटेडोगर जिला नारायणपुर में अपराध क्रमांक 08/2019 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर आरोपी हिरदू राम का पता तलाश किया जा रहा था। इसी प्रकार आरक्षक हिरदू राम कुमेटी द्वारा वर्ष 2016 में पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर 80000 लिया गया था, जो जाॅच उपरांत सही पाये जाने से हिरदू के विरूद्ध थाना कोण्डागांव में अपराध क्रमांक 146/2019 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर आरोपी हिरदू राम कुमेटी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था। आरक्षक माधव कुलदीप की गतिविधियां भी संदिग्ध मिली जो जाॅच पर आरक्षक आरक्षक हिरदूराम व माधव कुलदीप पिछले कई वर्षाे से वर्दी की आड़ में लूटपाट एवं अन्य गैर कानूनी कामो को अंजाम दे रहे थे।
वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए निलंबित आरक्षक माधव कुलदीप व हिरदू राम कुमेटी की विभागीय जाॅच के आदेश दिये गये। विभागीय जाॅच में दोनों आरक्षकों पर लगे आरोप सिद्ध पाये गये एवं उनके कृत्यों से पुलिस विभाग की छवि धुमिल होना पाया गया। विभागीय जाॅच के निष्कर्ष पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अनुशासनहीन आरक्षकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए उन्हे सेवा से पृथक करने का आदेश जारी कर दिया है। जिले के कप्तान द्वारा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये अधीनस्थ अधिकारियों को विशेष निर्देश दिये गये है, तथा अनुशासनहीन पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कदम उठाने के आदेश दिये है।