छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

प्रतिबंधित पॉलीथीन पर फिर रिसाली निगम ने शुरू की कार्यवाही पहले ही दिन 10 लोगों से वसूले साढे सात हजार रूपये जुर्माना

भिलाई। प्रदेश में पॉलीथीन को पूर्ण रूप से प्रतिबंध किए जाने के आदेश की अवहेलना करने वालों पर नकेल कसा जा रहा है। नगर पालिक निगम रिसाली के बाजार क्षेत्रों में समझाईश के साथ ही 10 प्रकरण बनाए गए। अलग-अलग दुकानों से कुल सात हजार पांच सौ जुर्माना वसूला गया।

शासन के आदेश पर आयुक्त आशीष देवांगन ने राजस्व विभाग और जनस्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम बनाई है। यही टीम शुक्रवार को आजाद मार्केट, टंकी मरोदा और स्टेशन मरोदा के दुकानों में दबिश देकर जांच की। इस दौरान कई दुकानों से टीम बैरंग लौटी। वहीं कुछ दुकानों से प्रतिबंधित पॉलीथीन व थर्माकोल जब्द किया। अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए जुर्माना वसूला। दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि दोबारा प्लास्टिक पाए जाने पर नियमत: कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही में राजस्व विभाग प्रभारी संजय वर्मा, जनस्वास्थ्य विभाग प्रभारी बृजेन्द्र परिहार, जगरनाथ कुशवाहा, छगन साहू, विवेक रंगनाथ शामिल थे।
विवाद का किया सामना

जांच कार्यवाही में टीम सद्स्यों को कई जगह विरोध का सामना भी करना पड़ा। व्यापारियों का कहना था कि सप्लायर व निर्माता पर पहले कार्यवाही हो। बाद में निगम अधिकारियों ने यह कहते चेतावनी दी कि क्षेत्र में थोक विक्रेता और निर्माता नहीं है। विवाद करने पर वे दुकान का पंचनामा तैयार कर प्रकरण एनजीटी को भेजेंगे। इसके बाद ही आक्रोशित व्यापारी शांत हुए।
इनके यहां पड़ा छापा
निगम की टीम ने पहले दिन छापा मारकर प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने पर भिलाई मसाला उद्योग आजाद मार्केट 1500, रिखी दास आजाद मार्केट 500, शक्ति सिंह आजाद मार्केट 200,श्रीनिवास सैनी टंकी मरोदा 500,साहिद मटन शॉप टंकी मरोदा 500,मां शारदा किराना टंकी मरोदा 500,डॉली ड्रेस टंकी मरोदा 500, कैलाश किराना उतई रोड 500, कृष्णा डेयरी टंकी मरोदा 500, असलम स्टेशन मरोदा 2000 का जुर्माना वसूला।

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