छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

नया ट्रैफिक कानून फिल्हाल छत्तीसगढ़ में लागू नहीं, पुराने नियमों के आधार पर होगी कार्रवाई

  रविवार को आला अफसरों ने दी जानकारी, एक दिन पहले कर चुके थे लागू करने की घोषणा

  राज्य के गृह विभाग की तरफ से पुलिस को नहीं दिए गए निर्देश, इसलिए अटका मामला

देशभर में 1 सितंबर से नया ट्रैफिक नियम लागू किया जा चुका है। मगर छत्तीसगढ़ में पुलिस फिल्हाल पुराने नियमों के आधार पर ही चालान काटेगी। प्रदेश के गृह विभाग की तरफ से पुलिस महकमे को नये नियमों तहत कार्यवाही करने के निर्देश अब तक नहीं मिले हैं। बहुत मुमकिन है कि कुछ दिनों बाद ये निर्देश दिए जाएं। तब तक पुलिस पुरानी दरों पर चालान करेगी या नई दरों पर चालान करने प्रकरण न्यायालय भेज सकती है।

50 से 60 फीसदी बढ़ा है फाइन 

  1. नए नियम के मुताबिक  सजा और जुर्माने में 50 से 60 फीसदी की वृद्धि की गई है। साथ ही, यह भी तय किया गया है कि यदि कानून का पालन करने वाले अधिकारी गलती करेंगे तो उन्हें दोहरी सजा या जुर्माना किया जाएगा।  शनिवार को इस नियम पर स्पेशल डीजी आरके विज ने मीडिया को बताया कि विधि व न्याय मंत्रालय ने मोटरयान अधिनियम 1988 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य सड़क हादसों पर अंकुश लगाना है। रविवार को अधिकारियों ने बताया कि नए नियम फिल्हाल लागू नहीं हो पाए हैं।

2.  जानिए क्या होगा बदलाव 

अगर नए नियम लागू होते हैं तो लोगों को सीट बेल्ट नहीं पहनने पर पहले 300 रूपए जुर्माना देना होता था,  नया जुर्माना 1000 रूपए होगा। इमरजेंसी वहान जैसे एंबुलेंस को रास्ता न देने पर पहले फाइन नहीं लगता था लेकिन अब 10000 रूपए वसूले जाएंगे। लाइसेंस रद्द होने पर ड्राइविंग करने वालों को पहले 500 रूपए देने होते थे अब यह 10000 रूपए देने होंगे। नाबालिगों की गलती पर पैरेंट्स को जिम्मेदार माना जाएगा और 25000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस तरह सभी दरों को बढ़ाया गया है।

 

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