राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए एक से पंाच सितंबर तक दावा आपत्ति

आयुक्त ने दो काउंटर बनाने अधिकारियों को दिये निर्देश
दुर्ग ! नगर पालिक निगम दुर्ग में राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए हितग्राहियों द्वारा आवेदन जमा करने के बाद पात्र और अपात्र आवेदनों का निराकरण करने 01 सितम्बर से 05 सितम्बर तक कार्यालयीन समय एवं अवधि में नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा दावा/आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के निर्देशानुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों की सूची निगम के सूचना पटल पर तथा शहर के 60 वार्डो में स्थित समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में चस्पा कर प्रदर्शित किया गया है। राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा करने वाले हितग्राहियों से अपील है कि वे सूची का अवलोकन करें तथा कोई भी संशोधन, सुधार अन्य त्रुटि के लिए अवकाश के दिनों को छोडक़र कार्यालयीन समय अवधि में अपना दावा/आपत्ति निगम के काउंटरों में जमा करायें। निर्धारित समय के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
उल्लेखनीय है कि आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप सरसंचालनालय एवं कलेक्टर ,खाद्य शाखा दुर्ग के निर्देशानुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए निगम के प्रत्येक वार्डो में शिविर लगाकर आवेदन प्राप्त किया गया है। आवेदनों में से पात्र और अपात्र आवेदनों के संबंध में राशनकार्ड नियम 2016 के प्रावधान अनुसार पात्र/अपात्र होने वाले राशनकार्डधारी की सूची तैयार की गई है। जिसके निराकरण के लिए 01 सितम्बर से 05 सितम्बर तक दावा आपत्ति निगम के राजस्व विभाग कमरा नं0 02 में बनाये गये दो काउंटर में लिया जावेगा। काउंटर क्रं0 01 में वार्ड क्रं0 01 से 30, तथा काउंटर क्रं0 02 में वार्ड क्रं0 31 से 60 के हितग्राहियों का दावा/आपत्ति लिया जावेगा। राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए प्राप्त सभी आवेदनों की सूची तैयार कर निगम के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है साथ ही निगम के 60 वार्डो में स्थित सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में प्रदर्शन अवलोकन के लिए रखा गया है। यदि किसी भी हितग्राहियों को सूची के संबंध में कोई आपत्ति हो, नाम सुधारना, काटना, जोडऩा, आदि से संबंधित दावा/आपत्ति बनाये गये काउंटर में अवश्य जमा करायें।
विभाग से मिली जानकारी अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण 10 सितम्बर तक किया जावेगा। यदि इस संबंध में आयुक्त के आदेश के विरुद्ध कोई आपत्ति हो तो हितग्राही तहसीलदार दुर्ग के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते है। जिसका निराकरण आदेश दिनांक के 30 दिनों के अंदर किया जावेगा। उन्होंने बताया कि दुर्ग खाद्य विभाग से नवीनीकृत राशनकार्ड प्राप्त होने के बाद ही हितग्राहियों को नवीन राशनकार्ड वितरण किया जा सकेगा। प्रत्येक राशनकार्डधारी को वर्तमान में प्रचलित राशनकार्ड, अपना पासपोर्ट फोटो, तथा अपने परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ निगम के काउंटर में विधिवत जमा करने के बाद ही नवीनी राशनकार्ड प्रदान किया जा सकेगा।