न्यायालय के आदेश के बाद भी नहीं करा रहे ज्वाइनिंग,, सलखन सोसायटी में पदस्थ था सेल्समेनर, सूकदार प्रबंधक पुष्कर साहू की मनमानी,,,
जांजगीर-चांपा- सेवा सहकारी समिति सलखन में पदस्थ सेल्समेन के रूप में पदस्थ कर्मचारी को किसी कारण वश निकाल दिया गया था। उसने कोर्ट से स्टे ले आया है। इसके बाद भी उसकी ज्वाइनिंग नहीं होने से कर्मचारी परेशान है और वह अब उप पंजीयक के चक्कर काटने मजबूर है। कर्मचारी कृष्ण कुमार कश्यप पिता महेत्तर लाल पूर्व सेल्समेन सेवा सहकारी समिति सलखन ने उप पंजीयक को सौंपे ज्ञापन में बताया है कि उसे कोर्ट के स्थगन आदेश क्रमांक ७२५ में २२ अप्रैल २०२२ को पत्र प्राप्त हुआ। जिसमें उसे सेवा से बहाल कर दिया गया है। जिसकी कॉपी उसने उप पंजीयक कार्यालय में सौंपा था। इसके बाद भी उसे आज तक सेवा में उसकी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जा रही है। इसकी जानकारी ६ मई को न्यायालय में उप पंजीयक को लिखित में दिया है। इसके बाद भी दो बार वह वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति सलखन के अध्यक्ष और प्रबंधक से संपर्क करते आ रहा है। इसके बाद भी उसे ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। जिससे न्यायालय के आदेश की अवहेलना खुलेआम किया जा रहा है। इसलिए उसने फिर से सेवा में बहाल करने उप पंजीयक व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। 22 अप्रैल को दे चुके आदेश इस संबंध में उप पंजीयक सीएस जायसवाल के कोर्ट ने २२ अप्रैल को आदेश दिया है कि कृष्ण कुमार कश्यप वादी को प्रतिवादी संस्था के अध्यक्ष द्वारा वादी को कार्य में रखने की सहमति के आधार पर तथा वादी एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमति से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में छत्तीसगढ़ सेवा सहकारी समिति अधिनियम १९६० की धारा ५५(२) अंतर्गत वाद नहीं बनता। जिसके चलते प्रकरण खारिज किया गया है।