छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण,1 से 30 सितंबर तक जोड़े जाएंगे नए मतदाताओं के नाम पुनरीक्षण का नगरीय निकाय चुनाव से कोई संबंध नही- कलेक्टर

दुर्ग। जिले में मतदाता सूची का 1 से 30 सितंबर तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा। इस अवधि में 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकेंगे। इसके साथ ही मतदाताओं का सत्यापन भी किया जाएगा। शिकायत की स्थिति में मतदाताओं को सत्यापन के लिए भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरकारी व अर्धशासकीय पहचान पत्र, बैंक पासबुक, किसान पहचान पत्र, बीएलओ को उपलब्ध कराने होंगे। यह मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण व मतदाता सत्यापन कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के निर्देश पर तय किए गए है। इस कार्यक्रम का नगरीय निकाय चुनाव से कोई संबंध नही है। यह बातें जिला कलेक्टर अंकित आनंद ने बुधवार को पत्रकारों से चर्चा में कही। इस दौरान एसडीएम सुनील अग्रवाल एवं राजनीतिक दल के प्रतिनिधि तुलसी साहू, आर.एन. वर्मा(कांग्रेस),डोमार सिंह वर्मा(भाजपा) एवं अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे। कलेक्टर अंकित आनंद ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण व सत्यापन कार्यक्रम के तहत बीएलओ द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक घर-घर सर्वे कर मतदाताओं का सत्यापन कर जानकारी एकत्रित करेंगे। 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक कार्यालयीन दिवसों में सभी मतदान केन्द्रों में दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। विशेष अभियान के तहत 2 नवंबर, 3 नवंबर, 9 नवंबर, 10नवंबर को अवकाश के दिनों में भी दावा आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। 1 जनवरी 2020 को जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई है। वे प्रारुप-6 में आवेदन प्रस्तुत कर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते है। मतदाता सूची से नाम विलोपन हेतु प्रारुप 07 में मतदाता सूची की प्रविष्टियों में सुधार के लिए प्रारुप 08 तथा एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थानांतरण की दशा में प्रारुप 08 क में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। स्वच्छ एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने में बीएलओ के सहयोग हेतु मतदान केन्द्रवार बीएलए नियुक्त करने हेतु राजनैतिक दलों से अनुरोध किया गया है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान तथा मतदाता सूची से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए निर्वाचन कार्यालय दुर्ग में स्थापित टोल फ्री नंबर 1950 तथा दूरभाष क्र. 2210315में कार्यालयीन दिवस व अवधि में संपर्क कर सकते है। पुनरीक्षण के समय प्राप्त दावे आपत्ति की सूची वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी। सूची में आपत्ति होने पर संबंधित निर्वाचक/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। मतदाता सूची में नाम जोडऩे, काटने, संशोधन एवं स्थानांतरण के लिए एनवीएसपी डाट इन पोर्टल में ऑनलाईन आवेदन कर सकते है तथा मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते है। मतदाता सत्यापन कार्यक्रम तथा दावा आपत्ति कार्य के दौरान 15 अक्टूबर से मतदान केन्द्र में उपस्थित होकर मतदाता सूची का अवलोकन कर त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने में सहयोग करने की अपील की गई है।

Related Articles

Back to top button