छत्तीसगढ़

जिले में बाल विवाह को रोकने किया जा रहे प्रयास 

जिले में बाल विवाह को रोकने किया जा रहे प्रयास

 

जिले में बाल विवाह को रोकने किया जा रहे प्रयास
नारायणपुर, 28 अप्रैल 2022 – जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए समुचित प्रयास किये जा रहे हैं। इस संबंध में जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई ही नहीं अपितु कानून अपराध भी है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह करने वाले वर एवं वधु के माता-पिता, सगे संबंधी बाराती यहां तक विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि वर या कन्या बाल विवाह पश्चात् विवाह को स्वीकार नहीं करते है, तो बालिग होने के पश्चात् विवाह को शून्य घोषित करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। बाल विवाह के कारण बच्चों में कुपोषण, शिशु मृत्यु दर के साथ घरेलू हिंसा में भी वृद्धि होती है। जिला प्रशासन जिले के सम्मानित नागरिकों से अपील करता है कि अपने आस-पास बाल विवाह की सूचना होने पर तत्काल जिला महिला एवं बाल विकास विभाग जिला नारायणपुर एवं टोल फ्री नंबर 1098 में सम्पर्क या सूचित कर बाल विवाह रोकथाम में सहयोग प्रदान करें।

 

 

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