*समिति प्रबंधक कुंरा निलंबित* *(2600 कट्टे धान को अवैधानिक तरीके से बेचने का आरोप)*
बेमेतरा:- खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में सेवा सहकारी समिति मर्या. कुंरा पंजीयन क्रमांक 1274 में समिति प्रबंधक द्वारा अवैधानिक तरीके से धान बेचने संबंधी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नवागढ़ को की गई थी। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नवागढ़ की जाँच में सेवा सहकारी समिति मर्या. कुंरा पंजीयन क्रमांक 1274 द्वारा 2600 कट्टे धान को अवैधानिक तरीके से बेचने का प्रयास किया जा रहा था जिसमें से समिति द्वारा 3 ट्रक 2100 कट्टा धान भूतड़ा राईस मिल बेमेतरा को भेजा गया था एवं 500 कट्टा धान समिति में रखा गया था, जिसमें कलेक्टर ने उपरोक्तानुसार भूतड़ा राईस मिल भेजे गए धान को वहीं से जप्त कर भूतड़ा राईस मिल के सुपुर्द देने एवं समिति के धान को समिति से जप्त कर समिति के सुपुर्दगी में देने के साथ सेवा सहकारी समिति कुंरा के संचालक मंडल को भंग करने हेतु उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं बेमेतरा को निर्देशित किया गया। जिसके पालन में उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं बेमेतरा के द्वारा समिति के 500 बोरा धान को समिति कुंरा की सुपुर्दगी में एवं भूतड़ा राईस मिल में 03 ट्रकों में भरे क्रमशः 700-700 बोरे कुल 2100 बोरा धान को ट्रक समेत जप्त कर उन्हीं की सुपुर्दगी में दिया गया। समिति प्रबंधक श्री सत्यनारायण डेहरे को अवैधानिक तरीके से धान विक्रय को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर द्वारा कार्यालयीन आदेश जारी कर निलंबित किया गया। उपपंजीयक के द्वारा संचालक मंडल को अनियमितता के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया जवाब संतोष नहीं होने के कारण उपपंजीयक बेमेतरा के द्वारा समिति के संचालक मंडल को अधिष्ठित करते हुए संस्था के सुचारू कार्य संचालन हेतु शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. दुर्ग शाखा संबलपुर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया।