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पटना रिमांड होम की लड़कियों से गंदा काम करवाती थी सुपरिटेंडेंट ! पुलिस ने दर्ज किया FIR The superintendent used to get the girls of Patna remand home to do dirty work! Police registered FIR

पटना. पटना के गायघाट शेल्टर होम मामले में केस (Patna Remand Home Case) दर्ज हो गया ‌है. महिला थाना की एसएचओ किशोरी संचरी ने 13/2022 के दर्ज होने की पुष्टि कर दी है. FIR में रिमांड होम सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता को नामजद किया गया है. आईपीसी की धारा 354 (A) और 450 के तहत यह केस दर्ज किया गया है. दरअसल मंगलवार देर शाम को पीड़ित ने महिला थाना में लिखित शिकायत दी थी जिसमें उसने रिमांड होम सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पर कई संगीन आरोप लगाए थे. मौके फर पीड़िता के साथ महिला विकास मंच की टीम मौजूद थी.अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वंदना गुप्ता के 2018 में गायघाट रिमांड होम

 

 सुपरिटेंडेंट के तौर पर आने के बाद से ही वहां का माहौल खराब हो गया. वो लड़कियों से गलत काम करवाती थी और जो लड़कियां विरोध करती उनको पीटा जाता था, नशीली दवाओं को खानों में मिलाया जाता था. उसने यह भी लिखा कि कैसे बाहर से लड़कों को अंदर बुलाया जाता था. 29 जनवरी को सबसे पहले रिमांड होम के अंदर की करतूतों और सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पर उत्तर प्रदेश की रहने वाली पीड़ित ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे जिसके आरोपों को पटना पुलिस ने समाज कल्याण विभाग के हस्तक्षेप के बाद उस वक्त ही नकार दिया था और इस पर कोई FIR दर्ज नहीं की थी.जब मीडिया में मामले ने तूल पकड़ा तो इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने खुद से संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी. हाईकोर्ट के संज्ञान पर पीड़िता ने मध्यस्थ याचिका दाखिल की थी जिसमें उसने सरकारी नौकरी, 50 लाख का मुआवजा और पुलिस प्रोटेक्शन की मांग सरकार से की थी. इस संज्ञान पर 8 फरवरी को हुए सुनवाई में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर पीड़िता की याचिका को स्वीकारते हुए उसे बयान दर्ज करने को बुलाया है. इस मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को होनी है.

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