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डीपीआइ के आदेश को ताक मे रखकर संयुक्त संचालक का आदेश भारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने प्रमोशन मे प्रथम नियुक्ति से गणना की मांग को लेकर सौपा मांग पत्र

शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने सामूहिक रूप से प्रथम नियुक्ति तिथी से प्रमोशन करने की मांग को लेकर व स्थानान्तरण से आए शिक्षको की गणना जिले मे प्रथम नियुक्ति से करने की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश कौशिक को मांग पत्र सौपा इस संबंध मे विस्तृत जानकारी देते हुए शिक्षक संयुक्त मोर्चा के संचालक संतोष शुक्ला ,अनुभव तिवारी ,विकास सिंह दीपक थवाईत परेश सिंह राकेश उपाध्याय ,रामविलास आदित्य ,बिहारी लाल शर्मा ,राकेश तिवारी ने बताया की निम्न बिन्दुओं पर विधिसम्मत कार्यवाही किये जाने हेतु आवेदन संगठन की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी को सौपा गया जिसमे स्थानान्तरित शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण स्थानान्तरण पर कार्यभार ग्रहण दिनांक से किये जाने के संबंध में संविलियन 2018 नियम आदेश दिनांक 06.07 . 2018 की कण्डिका 9 के अनुसार किया जा रहा है । इस संबंध में अवगत कराया गया कि संविलियन के पूर्व ही पंचायत संवर्ग की वरिष्ठता का निर्धारण के लिए छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र कं . / शिक्षा / पचा / पं.ग्राविवि / 2016 / 616 नवा रायपुर दिनांक 17.11.2016 द्वारा स्थानान्तरित शिक्षको की वरिष्ठता का निर्धारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में प्रथम नियुक्ति दिनाक से किये जाने का निर्देश है । जिसके अनुसार पंचायत संवर्ग के शिक्षकों को इसका लाभ भी दिया जा चुका है । पंचायत संवर्ग से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन पूर्व पंचायत विभाग में शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार की गई है । जिसे मान्य कर वरिष्ठता निर्धारण किया जाना चाहिये । इसी प्रकार कैडर परिवर्तन ( एक विभाग से दूसरे विभाग में संविलियन ) के बाद वरिष्ठता का निर्धारण सभी कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति के आधार पर किये जाने का प्रावधान विभागीय नियमों में उल्लेखित है । अतः वरिष्ठता का निर्धारण प्रथम नियुक्ति से किया जाये , यदि इस संबंध में उच्च कार्यालय से मार्गदर्शन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो समस्त तथ्यों का समावेश कर स्कूल शिक्षा विभाग / पंचायत विभाग / विधि विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद वरिष्ठता जारी किया जाना शिक्षकों के हित में होगा संयुक्त संचालक बिलासपुर के व्दारा डीपीआइ के वर्तमान आदेश का अवहेलना कर पुराने विभागिय आदेशो का डीइओ से पालन कराना सर्वथा अनुचित है

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