नगर पालिक निगम भिलाई के 70 वार्डों में मोहल्ला समिति का गठन किया जाए – अली हुसैन सिद्दीकी
भिलाई / नगर पालिक निगम भिलाई में मोहल्ला समिति के गठन को लेकर कांग्रेस आरटीआई विभाग के जिला अध्यक्ष व संविधान के जानकार अली हुसैन सिद्दिकी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है । उन्होंने निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे को ज्ञापन सौंपकर छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 48-ख एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य,शक्तियां तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया ) नियम 2005 का उल्लेख करते हुए मोहल्ला समिति के गठन की मांग की है !
सिद्दिकी ने बताया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धाराओं एवं नियमों में पार्षद, महापौर, अध्यक्ष/ सभापति, अपील समिति, मेयर इन काउंसिल, वार्ड समिति, सलाहकार समिति एवं मोहल्ला समिति का उल्लेख है । और समितियों का गठन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है लेकिन मोहल्ला समिति का गठन नहीं किया गया है जो शेष है ! छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धाराओं में उल्लेख होने के बाद भी इन पिछले चार कार्यकाल में मोहल्ला समिति का गठन नहीं किया गया था, जबकि वार्ड स्तर की सबसे मजबूत समिति मोहल्ला समिति ही होती है, इस समिति को वार्ड के विकास कार्य के लिए प्रस्ताव तैयार करवाना, जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना एवं अन्य वृत्तीय अधिकार भी प्राप्त है, इस समिति का अध्यक्ष वार्ड पार्षद होता है और इस समिति में उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का पद समिति के सदस्यों को दिया जाता है सचिव का पद नगर निगम द्वारा नियुक्त किया जाता है, इस समिति में 10 सदस्य होते हैं जिसमें से 50% आरक्षण महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं एनजीओ के सदस्य में से होंगे जो उसी वार्ड में निवासरत मतदाता होंगे इनके नाम निर्देशन के लिए व्यक्तियों के नाम कलेक्टर द्वारा जिला योजना समिति के अध्यक्ष ( जिला प्रभारी मंत्री ) को प्रस्तुत किए जाएंगे, उनके अनुमोदन के उपरांत ही मोहल्ला समिति का गठन होगा जिसके संरक्षक महापौर होंगे !