छत्तीसगढ़

23 से 25 मार्च तक बंद रहेगी मदिरा की दुकानें कलेक्टर ने जारी किये आदेश

23 से 25 मार्च तक बंद रहेगी मदिरा की दुकानें
कलेक्टर ने जारी किये आदेश
सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-नारायणपुर- .कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने कोविड-19 के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सोमवार 23 मार्च से 25 मार्च (तीन दिन) तक नारायणपुर जिले की एक देशी एवं एक विदेशी मदिरा दुकान बंद रखने के आदेश कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा द्वारा आज जारी कर दिये गये हैं। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यक कर, (आबकारी) विभाग  मंत्रालय (महानदी भवन) अटल नगर नया रायपुर से इस संबंध में आदेश जारी किये गये थे। आदेश के परिपालन में कलेक्टर द्वारा जिले की मदिरा दुकान बंद करने के आदेश जारी कर दिये हैं। 
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2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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