कोरोना…अंतिम संस्कार में 20 अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।Corona… 20 more people will not be allowed in the funeral. Religious places will remain open from 5 am to 8 pm.

जयपुर। राजस्थान में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने रविवार को नई गाइडलाइन जारी है। गृह विभाग की ओर जारी गाइडलाइन के मुताबिक नगर निगम व नगर पालिक क्षेत्र में कक्षा 12वीं तक कक्षाएं 30 जनवरी तक बंद रहेगी। लेकिन ऑनलाइन अध्ययन जारी रखा जाएगा। 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। वे अभिभावकों की सहमति से
अध्ययन से आने वाली समस्याओं के लिए स्कूल जा सकेंगे। कॉलेजों और कोचिंग संस्थाओं में अध्ययन से संबंधित आने वाली समस्याओं के लिए कोचिंग जा सकेंगे। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करने के लिए कहा गया है। विवाह समारोह में अधिकतम 100 और नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्रों में 50 लोगों ही शामिल हो पाएंगे, बैण्ड बाजा वालों को अलग रखा गया है। अंतिम संस्कार में 20 अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। सभी दुकानें शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी। सिटी बसें सुबह पांच बजे से रात 11 बजे तक चलेगी। शनिवार रात 11 से सोमवार सुबह 5 बजे तक जन-अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्य स्थल व व्यावसायिक कॉम्लेक्स बंद रहेंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शैक्षिणक/कोचिंग गतिविधियां संचालित रखी जा सकेंगी। लेकिन बैठने की व्यवस्था ऐसी करनी होगी जिसमें दो गज दूरी रखी जा सकेंगे। जहां पर जिन संस्थानों में ऐसा संभव ना हो तो उन संस्थानों में रोटेशन के आधार पर 50% छात्रों को ही उपस्थित रखी जाए। ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन संचालित रखा जाए। उपरोक्त की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्थान प्रधान और संचालक की होगी। उल्लघंन पाए जाने पर उनपर कार्यवाही की जाएगी।
शैक्षिणक गतिविधियां
– राज्य के समस्त नगर निगम/नगर पालिक क्षेत्र में कक्षा 12वीं तक की शैक्षिणक (विद्यालय/कोचिंग) गतिविधियां 30 जनवरी तक बंद रहेंगी। लेकिन लॉनलाइन अध्ययन जारी रखा जाएगा।
-कक्षा 10 से 12 के विद्यार्थियों को कोविड वैक्सीन लगवाने व माता-पिता/अभिभावक की लिखित सहमति के बाद विद्यालय और कोचिंग जाने की अनुमति होगी।