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*स्वास्थ्य मंत्री ने ली अधिकारियों की वर्चुअल बैठक*

*(सभी जिलों में जुलूस, रैलियों, पब्लिक गैदरिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर लगाई जाए रोक सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और दुकानों में संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करें)*

 

बेमेतरा:- प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री श्री टीएस सिंहदेव ने आज जिले के आला अधिकारियों की वर्चुअल बैठक लेकर कोरोना संक्रमण से निबटने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध मे जानकारी ली। बैठक मे कलेक्टर श्री विलास भोसकर संदीपान, पुलिस अधीक्षक श्री धमेन्द्र सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्रीमति लीना मंडावी, अपर कलेक्टर डाॅ. अनिल बाजपेयी, एएसपी पंकज पटेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. प्रदीप घोष, सिविल सर्जन डाॅ. वन्दना भेले, जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बीएमओ, सीएमओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड-19 गाइडलाईन के तहत सख्ती से हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कोविड संक्रमण से निपटने जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के संबंध मे स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी दी। जिला चिकित्सालय मे कोविड की दूसरी लहर के दौरान आॅक्सीजनयुक्त बिस्तर एवं जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों मे भी आॅक्सीजन युक्त बिस्तर पहले से तैयार हैं। कलेक्टर ने आम नागरिकों से मास्का का उपयोग करने की अपील की है। पेट्रोल पम्प, संचालकों एवं दुकानदारों को मास्क पहनकर आनेवाले ग्राहकों को सामग्री देने कहा गया है। जिलाधीश ने 06 जनवरी को स्कूली बच्चों को 15 से 18 वर्ष आयु समूह के टीकाकरण महाभियान के संबंध मे जानकारी दी।

राज्य शासन द्वारा एक परिपत्र जारी कर जहां जरूरी हो वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए, जिन जिलों में पॉजिटिव रेट 4 प्रतिशत से ज्यादा है, वहां सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों, पुस्तकालयों, स्वीमिंग पूल और ऐसे सार्वजनिक स्थानों को बंद रखा जाए। ऐसे जिले जहां बीते 7 दिनों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4ः से कम है, वहां कलेक्टर अन्य जिलो के प्रावधान लागू कर सकेंगे। सभी जिलों में जुलूसों, रैलियों, पब्लिक गैदरिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जहां जरूरी हो वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है।

कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, चेम्बर ऑफ कामर्स के प्रतिनिधियों, मॉल के मालिकों, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा और थिएटर के मालिकों, होटल-रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मेरिज पैलेस, इवेंट मैनेजमेंट समूहों के साथ बैठक करके यह सुनिश्चित करें कि इन स्थानों में क्षमता के केवल एक तिहाई लोगों को प्रवेश दिया जाए। ऐसे जिलों में जहां पॉजिटिव रेट 4 प्रतिशत से अधिक है, वहां इनकी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्री सिंहदेव ने सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और दुकानों में संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। ऐसे लोग जो मास्क नहीं लगाते हैं उनका पुलिस और नगर निगम के स्टाफ के माध्यम से सख्ती से चालान किया जाए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित करने तथा शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों को जब तक बहुत जरूरी न हो हवाई यात्रा या रेल से यात्रा नहीं करने को कहा है।

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