छत्तीसगढ़

शराब दुकान के अंदर अनाधिकृत मारपीट के आशय से प्रवेश करने वाले आरोपी तत्काल गिरफ्तार The accused who entered the liquor shop with the intention of unauthorized assault arrested immediately

*शराब दुकान के अंदर अनाधिकृत मारपीट के आशय से प्रवेश करने वाले आरोपी तत्काल गिरफ्तार*

बिलासपुर
सरकंडा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, डालेश्वर मिश्रा पिता संतोष मिश्रा उम्र 30 वर्ष निवासी चिंगराजपारा, सरकंडा के द्वारा शिकायत किया गया है कि
चांटिडीह सब्जी मंडी के पास शनिचरी रफ्ता के इस पार शराब दुकान मे स्टाफ से गाली गलौच कर रहे थे, मना करने पर भी नहीं मान रहे थे,
इसी बीच में मारपीट करने के उद्देश्य से कुछ आरोपी दुकान के अंदर घुस गए, व दुकान के सामान तोड़फोड़ करते हुए स्टाफ से मारपीट, गाली देना शुरू कर दिए, तत्काल सरकंडा पुलिस को सूचित किया गया।

वहाँ पहुंचकर आरोपिओ को तत्काल चिन्हित किया गया व रात में ही सर्च अभियान चलाया गया. सुबह शराब दुकान के स्टाफ की रिपोर्ट पर धारा 452, 294, 506, 323, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही आरोपिओ के विरुद्ध जारी है.

पकड़े गए आरोपी

(1) करन गोड़
पिता श्यामगोड़ उम्र 19 वर्ष, किसान पारा, चाटीडीह, सरकंडा।
(2) मोनू ठाकुर
पिता भागवत सिंह उम्र 19 वर्ष, चाटीडीह, सरकंडा।
(3) आदित्य पाण्डेय
पिता गौरी शंकर पाण्डेय उम्र 22 वर्ष, चिंगराजपारा कुडुरुबाडी़ दुर्गा मंदिर के पिछे सरकंडा।
(4) 2 अन्य नाबालिक

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