टीका नहीं लगवाया तो ना राशन मिलेगा, ना पेट्रोल,
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अब जब देश में 100 करोड़ से ज्यादा टीके लग चुके हैं, सरकार 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश में जुटी है। राज्य सरकारें भी अपने-अपने प्रदेश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह के कदम उठा रही हैं। महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने 30 नवंबर तक प्रदेश में 100 फीसदी Covid-19 वैक्सीनेशन का टारगेट रखा है। इसके लिए जिला प्रशासन को उचित कदम उठाने के निर्देश दिये गये हैं। औरंगाबाद (Aurangabad) जिला प्रशासन ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सख्ती का फैसला किया है। प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि जिन नागरिकों ने वैक्सीन की एक खुराक भी नहीं ली है, उन्हें ना तो पेट्रोल मिलेगा, ना रसोई गैस और ना ही राशन। साथ ही वो लोग ना तो जिले के भीतर कही यात्रा कर पाएंगे और ना ही किसी पर्यटन स्थल पर जा सकेंगे।महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर चिंता जताते हुए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों को 30 नवंबर तक 100%
टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने का भी निर्देश दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कम टीकाकरण वाले जिला प्रशासन से बातचीत कर इस दिशा में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि औरंगाबाद जिला, Covid-19 वैक्सीनेशन के मामले में महाराष्ट्र में 26वें स्थान पर है। राज्य में जहां औसत टीकाकरण दर 74% है, औरंगाबाद जिले में टीकाकरण योग्य आबादी के केवल 55% लोगों को वैक्सीन की पहली और 23% को दोनों डोज दी गई है। ऐसे में जहां त्योहारी सीजन में तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर देखते हुए टीकाकरण की रफ्तार तेज की जा ही रही है, वहीं लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती की जा रही है।
प्रशासन ने उठाये सख्त कदम
आदेश के अनुसार, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग, जिन्होंने वैक्सीन की पहली खुराक नहीं ली है या जिन्होंने इसके लिए पात्र होने के बावजूद दूसरी खुराक नहीं ली है, उन्हें निजी प्रतिष्ठानों जैसे बीबी का मकबरा, अजंता की गुफाएं, दौलताबाद का किला और एलोरा की गुफाएं जैसे पर्यटन स्थलों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन लोगों ने वैक्सीन की कोई खुराक नहीं ली है, वे सार्वजनिक या निजी वाहनों से राज्य के अंदर या जिले के अंदर भी यात्रा नहीं कर सकेंगे।पर्यटन स्थलों पर स्थित होटल, रिजॉर्ट और दुकानों पर सभी कामगारों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। सभी टूरिस्ट होटल, रिसॉर्ट, दुकानों के कर्मचारियों और मालिकों के लिए टीके की कम से कम एक खुराक लेना जरुरी है। वहीं सभी सरकारी कार्यालयों और टूर आयोजकों के लिए पूरी तरह टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश जिले में नौ नवंबर से लागू हो गया है।