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CM जयराम बोले- दिवाली हमारी आस्था का प्रतीक, पटाखों के बिना दीपावली कैसी CM Jairam said – Diwali is a symbol of our faith, how is Diwali without firecrackers

शिमला. दिवाली (Diwali) के दिन पटाखे फोड़ने को लेकर देशभर में बड़ी बहस चल रही है. इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jai Ram Thakur) का मानना है कि दिवाली के दिन पटाखें न फोड़े तो कैसी दिवाली. सीएम का कहना है कि पटाखें न फोड़ें तो वो क्या दिवाली हुई. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पटाखें (FireCrackers) जलाने के लिए जो समय निर्धारित किया गया है लोग उसी सीमा में रहकर पटाखें फोड़ें. लेकिन इतने पटाखें न जलाएं कि पर्यावरण को नुकसान हो और प्रदूषण फैले. उन्होंने कहा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है. प्रदूषण कोविड के लिहाज से भी हानिकारक है. सीएम ने कहा कि दिवाली का पर्व हमारी आस्था का प्रतीक है.बता दें कि हिमाचल में दिवाली पर पटाखें फोड़ने का समय निर्धारित कर दिया गया है. प्रदेश में दिवाली पर 4 नवंबर को रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे (Firecrackers) चलाए जा सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट के (Supreme Court) ऑर्डर के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं. बोर्ड के सदस्य सचिव हरिकेश मीणा ने इस बारे में लोगों से सहयोग भी मांगा है. हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आम जनता से अपील की है कि इस समय का पालन करें और केवल ग्रीन पटाखें ही प्रयोग करें.जुर्माने सहित जेल का भी प्रविधान है
इसके अलावा 19 नवंबर को गुरु पर्व पर सुबह 4 से 5 और रात 9 से 10 बजे के बीच आतिशबाजी की जा सकेगी. क्रिसमस पर 25 दिसंबर की रात और नए साल पर 31 दिसंबर की रात 11:55 से 12:30 बजे के बीच ही पटाखे चलाए जा सकेंगे. निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिसमें जुर्माने सहित जेल का भी प्रविधान है.त्योहारों के दौरान दो घंटे प्रतिबंधित किया जाए
सर्वोच्च न्यायालय ने 23 अक्तूबर 2018 और 31 अक्तूबर 2018 के आदेश में रिट याचिका संख्या 728 ऑफ 2015 अर्जुन गोपाल और अन्य बनाम भारत संघ और संबंधित मामलों में ये आदेश जारी किए हैं. पटाखों के उपयोग से प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, एनजीटी ने अपने स्वयं के प्रस्ताव पर अपने आदेश में निर्देश पारित किया है कि जिन शहरों या कस्बों में हवा की गुणवत्ता मध्यम या उससे कम है, वहां केवल हरे पटाखे बेचे जाएं और पटाखों के उपयोग और फोड़ने के समय को त्योहारों के दौरान दो घंटे प्रतिबंधित किया जाए. जैसे दिवाली, छठ, नया साल, क्रिसमस की पूर्व संध्या आदि.

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