सड़क दुर्घटना एक गम्भीर समस्या – प्राचार्य हेमन्त यादव

जांजगीर – वर्तमान परिवेश में यातायात के साधनों में बेतहाशा वृद्धि हुई है,परन्तु अधिकतर वाहन चालकों का यातायात नियमों का ज्ञान नहीं होने के कारण सड़क दुर्घटना में भी वृद्धि हुई है।सड़क परिवहन नियमों के प्रति जागरूक होना नितांत आवश्यक है।
इसी तारतम्य में जांजगीर जिला शिक्षाधिकारी डी.के.कौशिक पामगढ़ विकासखंड शिक्षाधिकारी एस.आर.रत्नाकर के निर्देशन में शा.उच्च.मा.वि.लोहरसी में प्राचार्य हेमन्त कुमार यादव के द्वारा सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।प्राचार्य के द्वारा स्कूली बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार एवम जागरूक किया जा रहा है।प्रथम चरण में सड़क दुर्घटना की भयावह स्थिति से छात्र-छात्राओं को अवगत कराया गया।कारणों पर विस्तार से चर्चा करते हुए स्पष्ट किया गया
कि अधिक रफ्तार से गाड़ी चलाना,बिना संकेत दिये तेज गति से रोड क्रास करना,असावधानिपूर्वक ओवरटेक करना,नशे की हालत में गाड़ी चलाना,कम उम्र के लड़कों द्वारा स्टंट करना,यातायात नियमों का धड़ल्ले से अवहेलना करना आदि सड़क हादसे के मुख्य कारण है।थोड़ी सी असावधानी,लापरवाही एवम मस्ती से जिंदगी तबाह हो जाती है,इसका खामियाजा माँ-बाप व परिवार को भी भुगतना पड़ता है।माता-पिता कितनी उम्मीद एवम मेहनत से बच्चों को लालन-पालन कर बड़ा करते हैं एवम युवावस्था में दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु या अपंगता से ह्रदय में जो स्थायी वेदना होती है उसे वर्णन नहीं किया जा सकता।
विद्यालय में आयोजित सड़क सुरक्षा प्रबोधन कार्यक्रम के द्वितीय चरण में शासन द्वारा प्राप्त सड़क सुरक्षा मार्गदर्शिका अनुरूप सड़क उपयोग कर्ता की जानकारी,”क्या करें,क्या न करें,”यातायात सिग्नल व सड़क संकेतों की जानकारी प्रदान की गई।दुर्घटना होने पर मदद करने,डायल 112 से एम्बुलेंश बुलाने,पीड़िता की पहचान खोजने अन्य उपायों की जानकारी दी गई।सही दिशा में गाड़ी चलाना,हेलमेट लगाना,बिना लाइसेंस वाहन का उपयोग नहीं करना,तेज रफ्तार से बचना,संकेतों एवम सिग्नल का कड़ाई से पालन करना,नशा नहीं करना आदि की हिदायत दी गई।
प्राचार्य ने बताया कि सिर्फ एक या दो दिन क्लास लेना पर्याप्त नहीं है।आज जिस प्रकार नवीन टेक्नोलॉजी वाले स्पीड वाहन बाज़ार में आ रहे हैं उसके अनुरूप हमे किशोरावस्था के बच्चों को अनावश्यक वाहन के प्रयोग से हतोत्साहित करने एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिये नियमित प्रेरित करना आवश्यक है।विद्यालय में छात्र -छात्राओं व छात्र संगठन स्वराज युवा एवम इको क्लब के सदस्यों को विशेष प्रशिक्षित किया जा रहा है जो स्वयं के साथ-साथ अपने परिवार एवम परिवेश को भी सड़क हादसे से बचाव एवम नियमों के प्रति जागरूक कर सके।
“मोटर यान(संशोधन)अधिनयम 2019 धारा 199(क) के तहत नाबालिग द्वारा वाहन चलाते पकड़े जाने पर उसके संरक्षक को 25000 रु.तक जुर्माना एवम तीन वर्ष का कारावास हो सकेगा।वाहन का रजिस्ट्रेशन 1 वर्ष के लिये रद्द कर दिया जाएगा।संबंधित नाबालिग का ड्राइविंग लायसेंस 25 वर्ष की आयु होने तक नहीं बनेगा। इसका पोस्टर स्कूल में लगा दिया गया है।
कार्यक्रम में स्टॉफ के सदस्य जे.टोप्पो,ए.के.सोनी,एच आर टंडन,जी के दिनकर,पी गुप्ता,एस खातून,एन खूंटे,आर कश्यप,बरखा नागेश,नीरा सभी उपस्थित थे।शाला प्रबन्धन समिति अध्यक्ष रामकुमार कश्यप ने इसे जीवन की सुरक्षा के लिये आवश्यक व सराहनीय कदम बताया।