छत्तीसगढ़
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत् पात्र बच्चों को मिल रहा है प्रवेश किसी भी अशासकीय संस्था द्वारा बच्चे को प्रवेश देने से नहीं किया गया है मना
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत् पात्र बच्चों को मिल रहा है प्रवेश
किसी भी अशासकीय संस्था द्वारा बच्चे को प्रवेश देने से नहीं किया गया है मना
नारायणपुर 18 अक्टूबर 2021 – बीते दिनों समाचार पत्र में प्रकाशित 9 सालों में नारायणपुर, सुकमा जिलों में हजार बच्चों को भी एडमिशन नहीं के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी श्री जीआर मंडावी ने जानकारी देते हुए बताया कि नारायणपुर जिले के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत् पात्र बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। जिले के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत् निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश नहीं दिये जाने के संबंध में नारायणपुर जिले की जानकारी निम्नानुसार है। नारायणपुर जिले के अंतर्गत सत्र 2013-14 से 2018-19 तक अशासकीय संस्थाओं में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर छात्रों से प्राप्त ऑफ लाइन आवेदन अनुसार प्रवेश की कार्यवाही की गयी है, प्रवेश हेतु जितने भी आवेदन प्राप्त हुए थे, सभी को प्रवेश दिया गया था। जिसमें 2013-14 में आवेदित 128 में 128, 2014-15 में 165 में 165 को प्रवेश दिया गया। सत्र 2015-16 में आवेदित 168 में 161 को प्रवेश दिया गया एवं 7 सीट पालकों से आवेदन प्राप्त होने पर रिक्त सत्र 2016-17 में आवेदित 223 में 129 प्रवेशित 94 सीट रिक्त थे।
जिला शिक्षा अधिकारी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि सत्र 2017-18 में 190 में 130 प्रवेशित (66 सीट रिक्त थे सत्र 2018-19 में 100 में 57 प्रवेशित 52 सीट पालकों से आवेदन प्राप्त होने पर रिक्त थे। सत्र, 2019-20 से 2021-22 तक ऑनलाइन आवेदन किये जाने के कारण छात्रों का स्कूलों में आवंटन राज्य कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। जिसमें सत्र 2019-20 में आवेदित 107 में 62 प्रवेशित 25 सीट रिक्त सत्र 2020-21 में आवेदित 122 में 85 प्रवेशित 35 सीट पालकों से आवेदन प्राप्त होने पर रिक्त थे सत्र 2021-22 मे आवेदित 118 में 52 प्रवेशित तथा 56 रिक्त सीटों में प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। उक्त जानकारी के आधार पर किसी भी अशासकीय स्कूलों के द्वारा नारायणपुर में आरटीई के तहत चयनित बच्चे को प्रवेश लेने से मना नहीं किया गया है।