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उद्यानिकी फसल उत्पादकों को मिलेगा 9 हजार रुपए की सहायता राशि,

 

जांजगीर चांपा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उद्यानिकी फसल उत्पादकों को नौ हजार रूपए प्रति एकड़ आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के लिए उद्यानिकी फसल जैसे- फल, सब्जी, मसाले, पुष्प में से कोई भी फसल खरीफ 2021 में लगाने वाले कृषक पात्र होंगे।
सहायक संचालक उद्यान, रंजना माखिजा ने योजना के संबंध में बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषकों को अपने क्षेत्र के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से योजना का आवेदन पत्र लेकर उसे पूर्ण रूप से भरकर अपने आधार कार्ड और बैंक खाता की छायाप्रति के साथ जाकर सत्यापन कराकर अनुदान पत्र जमा करना होगा।
संबंधित ग्रामीण उद्यानिकी, कृषि विस्तार अधिकारी कृषक सत्यापन पश्चात नजदीकी प्राथमिक सहकारी समिति में जमा करेंगे, जिसे आवेदन की पूर्ण विवरणी यूनिफाईट फार्मल पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। कृषक के आवेदन जमा करने से पोर्टल पर आवेदन की जानकारी अंकित करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर नियत है। संबंधित क्षेत्र के पटवारी द्वारा गिरदावरी के साथ-साथ पोर्टल पर अनुदान के लिए आवेदित रकबा का मिलान कर वास्तविक फसल का रकबा दर्ज किया जाएगा। पटवारी द्वारा गिरदावरी पश्चात दर्ज रकबा अनुसार प्रति एकड़ 9 हजार रूपए के मान से उद्यानिकी फसल के रकबा अनुसार अनुदान राशि सीधे कृषक के बैंक खाते में शासन द्वारा जमा की जाएगी। खरीफ 2020 में धान उपार्जन के लिए पंजीयन, विक्रय किए गए रकबे पर ही उद्यानिकी फसलें फल, सब्जी, मसाले या फूल वाली फसलें रोपण करने वाले किसान भी पंजीयन करा सकते है जिन्हें प्रति एकड़ 10 हजार रूपए की पात्रता होगी।

उद्यानिकी विभाग की सहायक संचालक रंजना मखीजा ने सभी खंड प्रभारी कृषि, उद्यान, कृषि कालेज, से आग्रह किया है कि वे राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के तहत ऐसे सभी कृषक जिनके द्वारा खरीफ में उद्यानिकी फसलें लगाई गई है उन सभी किसानों को नौ हजार रूपए और धान के बदले अन्य फसल लगाने वाले किसानों को 10 हजार रूपए दिये जाने है। उन्होंने उक्त सभी कर्मियों से अनुरोध कर कहा है कि वे इस योजना का ब्यापक प्रचार प्रसार अपने- अपने कार्यक्षेत्र में करने का कष्ट करें जिससे अधिक से अधिक उक्त योजना का कृषक लाभ प्राप्त कर सकें।

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