छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान व नियमों के उल्लंघन करने पर 30 दुकानदारों से वसूला जुर्माना

दुर्ग। जिले के भिलाई और दुर्ग शहर स्थित सरकारी कार्यालयों व सार्वजनिक स्थानों में सिगरेट का सेवन करने पर अब दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। नो स्मोकिंग जोन में धूम्रपान को अपराध घोषित कर दिया गया है। पिछले दिनों राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. आर.के. खंडेलवाल के मार्गदर्शन में थाना मोहन नगर टीआई जितेंद्र वर्मा, पुलिस आरक्षक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कंचन वर्मा, पितांबर साहू  व स्वास्थ्य विभाग के काउंसलर ललित साहू की संयुक्त टीम के द्वारा शहर के बस स्टैंड, होटलों व स्कूलों के आसपास के क्षेत्र में जांच कर कार्रवाई की गई। दो दिन तक चले अभियान में 30 दुकानदार व ठेला संचालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए 3,000 रुपए वसूले गए। जिले को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने नोडल अधिकारियों को कार्रवाई का जिम्मा सौंप दिया है।

कुछ दुकानदारों को समझाइश देकर छोड़ दिया गया। ऐसे ठेले संचालक जो दुकान में लाइटर व माचिस देकर धूम्रपान को बढावा देते हुए लापरवाही बरतने पर शिकंजा कसते हुए कवायद शुरू कर दी गई है। प्रकोष्ठ सलाहकार डॉ. सिंह ने बताया, अब हर महीने प्रत्येक सप्ताह में दो दिन छापामार कार्रवाई की जाएगी। 29 सितंबर को दुर्ग शहर में विभिन्न चौक-चौराहों, अस्पताल व स्कूल से 100 गज की दूरी को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित कर कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Back to top button