छत्तीसगढ़

जिला निर्वाचन अधिकारी ने विशेश संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत् फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में राजनैतिक दलों के  जिला निर्वाचन अधिकारी ने विशेश संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत् फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में राजनैतिक दलों के  The District Election Officer has informed the political parties regarding the preparation of photo voter list under a special brief revision program.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने विशेश संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत् फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में राजनैतिक दलों के
प्रतिनिधियों की ली बैैठक
मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में दी जानकारी
नारायणपुर 27 सितम्बर, 2021- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री धर्मेश कुमार साहू ने आज कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में विशेश संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत् क्षेत्र के विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेश संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत् फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार बीएलओ द्वारा घर-घर सर्वे कार्य मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण एवं अनुभाग के गठन का कार्य 31 अक्टूबर तक किया जायेगा। वहीं मतदता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 1 नवम्बर को होगा। दावा-आपत्ति दर्ज करने की समयावधि 1 नवम्बर से 30 नवम्बर तक होगी। वहीं विशेश शिविरों का आायोजन 14 नवम्बर से 21 नवम्बर तक किया जायेगा। दावा-आपत्तियों का निराकरण 20 दिसम्बर तक किया जायेगा। इसी प्रकार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जायेगा। बैठक में संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरीशंकर नाग के अलावा क्षेत्र के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री साहू ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु फार्म-6 के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 18 वर्श पूर्ण कर चुके युवक-युवती की दो फोटा, निवास प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड आधार कार्ड, बिजली बिल, इत्यादी। इसी प्रकार जन्म तिथि की जानकारी हेतु जन्म प्रमाण जैसे पेन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, अंकसूची आदि आवश्यक हैं, वहीं ऐसे मतदाता जिनका स्थायी स्थानांतरण, मृत्यु, विवाह, या अन्यत्र निवास करने पर नाम विलोपित करने हेतु फार्म-7 का उपयोग किया जायेगा। प्रविश्टियों में नाम, पता, लिंग, उम्र, सरनेम में त्रुटि होने पर सुधार हेतु फार्म-8 का उपयोग किया जायेगा। फार्म’-8 क, का उपयोग किसी अन्य स्थान पर नाम स्थानांतरण हेतु किया जायेगा। मतदाता स्वयं या संबंधित क्षेत्र के लोक सेवा केन्द्र में जानकारी ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक मतदान केकन्द्रों पर 1 बूथ लेबल अधिकारी एवं अभिहित अधिकारी की नियुक्ति की गयी है। अभिहित अधिकारी मतदान केन्द्र में बैठेगें ओर दावा-आपत्ति आवेदन प्राप्त करेंगे।  बूथ लेबल अधिकारी घर-घर सर्वे करेंगे तथा दावा-आपत्ति प्राप्त करें। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अपना बीएलए नियुक्त कर सकते हैं, जो एक बाार में सूची सहित 10 आवेदन जांच कर बीएलओ या अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं। पूरे पुनरीक्षण के दोरान अधिकतम 30 आवेदन ही बीएलओ को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु आयोग की वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटएनव्हीएसपीडॉटइन/वोटरहेल्पलाईनएप का भी उपयोग किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि डुप्लीकेट एवं त्रुटि सुधार का कार्य बीते 9 अगस्त से प्रारंभ कर दिया गया है। नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 84 में कुत मतदान केन्द्रों की संख्या 257 है, जिसमें से 125 मतदान केन्द्र नारायणपुर जिले में, 50 मतदान केन्द्र कोण्डागांव और बस्तर जिले अंतर्गत आने वाले 82 मतदान केन्द्र है।

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