निगम इंदिरा मार्केट पार्किंग के पास की दो दुकानें करेगी सील

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा इंदिरा मार्केट मुर्गी लाईन और पार्किंग स्थल मिलाकर कुल 8 दुकानों का निर्माण किया गया है। इसमें दिलीप बावनकर और शेख नाजिर को त्रुटिवश गलत ढंग से दुकानें आबंटित हो गई है। बाजार विभाग से मिली जानकारी अनुसार दिलीप बावनकर व शेख नाजिर द्वारा दुकान आबंटन के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया हैं तथा उन्होंने जो जवाब दिया है वह संतोषप्रद नहीं है। इस संबंध में वार्ड पार्षद भोला महोबिया द्वारा भी पार्किंग स्थल की दो दुकानों पर आपत्ति दर्ज किया गया है। इस संबंध में आयुक्त सुनील अग्रहरि द्वारा उक्त दोनों दुकानों में 22 जुलाई को सीलबंद की कार्यवाही करने सामान्य सभा के दौरान आश्वासन दिया गया है। इस संबंध में आयुक्त श्री अग्रहरि के निर्देश पर बाजार विभाग द्वारा दुर्ग कोतवाली पुलिस, और मजिस्ट्रेट नियुक्त करने पत्र जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया है। उन्होंने बताया शेष रिक्त दुकानों का बाद में निविदा कर पात्र लोगों को आबंटित किया जावेगा।
07 के स्थान पर निगम ने 8 दुकानों का किया निर्माण
आयुक्त श्री अग्रहरि ने बताया इदिरा मार्केट के मुर्गी लाईन में केवल 6 दुकानों के लिए ही जगह थी जिसमें नगर पालिक निगम दुर्ग ने हाई कोर्ट के आदेशानुसार 6 दुकानों का निर्माण कराया तथा अग्रवाल मिष्ठान भंडार के सामने पार्किंग स्थल में दो अतिरिक्त दुकानों की निर्माण की गई। चूंकि हाई कोर्ट द्वारा 26/10/2019 के आदेश में कुल 07 हितग्राहियों को दुकानें देने का आदेश दिया गया है। हितग्राहियों को इंदिरा मार्केट में ही दुकाने देने हाई कोर्ट के आदेश के तहत् पार्किंग स्थल में निर्मित दो दुकानों में एक दुकान को एक याचिकाकर्ता आवेदक को दुकान आबंटित किया जावेगा।
सामान्य सभा में लिया गया है निर्णय
आयुक्त श्री अग्रहरि ने बताया निगम सामान्य सभा की बैठक् 16.12.2002 में मो0 यूसूफ चैहान द्वारा निगम विरुद्ध उच्च न्यायालय में दुकान क्रं0 13 के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया था। सामान्य सभा ने न्यायालय निर्णय तक उक्त स्थल को सुरक्षित रखे जाने तथा शेष इस्माइल, तय्यब खान, सुबराति खान, इमामुद्दीन, सिराजुद्दीन के स्थान पर शेख अमीर को दुकान/स्थान निगम शर्तो पर दिये जाने का निर्णय पारित किया गया है। इसी प्रकार मेयरइन काउंसिल में लिया गया है निर्णय
आयुक्त ने बताया इसी प्रकार मेयरइन काउंसिल की बैठक 19.8.2007 में इंदिरा मार्केट अग्रवाल मिष्ठान भंडार के पास एवं पार्किंग स्थल के सामने जहॉ वर्तमान में मुर्गी दुकान है उक्त दोनों स्थल पर 8 दुकान निर्माण किये जाने 2.19 लाख रुपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। जिसे मेयरइन काउंसिल ने सर्व सम्मति से पारित करते हुये दुकान का निर्माण जिसके नाम से आबंटित किया जाना है उस हितग्राही द्वारा ही रिक्त स्थल पर दुकान निर्माण किया जावे तथा नगर निगम दुर्ग निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग करने का निर्णय लिया गया है।
सुबराति खान ने नहीं दिखायी दुकान लेने में रुचि
आयुक्त श्री अग्रहरि ने बताया दुकान आबंटन के लिए 07 याचिकाकर्ताओं ने केस दायर किया था। इस संबंध में नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा सभी याचिकाकर्ताओं को पत्र जारी कर इंदिरा मार्केट मुर्गी लाईन जमीन व दुकान संबंधित समस्त दस्तावेज मंगाया गया। जिसमें से सुबराति खान द्वारा दुकान आबंटन में कोई रुचि नहीं लेते हुये कोई दस्तावेज जमा नहीं किया गया। जिससे सुबराति खान को दुकान आबंटन की प्रक्रिया नहीं किया जा सका है।
इन हितग्राहियों को दिया जाना है दुकानें