316 सिम्स के कर्मचारी लगातार 12 दिन भी हड़ताल पर। जल्द कार्यवाही करने स्वास्थ्य सचिव ने सिम्स प्रशासन को लिखा पत्र
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बिलासपुर- सिम्स के 316 कर्मचारी अपनी एकसूत्रीय लंबित वार्षिक वेतन वृद्धि भुगतान की मांग को लेकर दिनांक 23.08.2021 से आन्दोलनरत हैं, जिसे नियोक्ता जो स्वयं अधिस्थता हैं द्वारा उक्त कर्मचारियों की 2 वर्ष की परिवीक्षावधि का परीक्षण करते हुए नियमित किए जाने का शसन मे प्रवधानित है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा आंदोलन के पूर्व उक्त नियमों का हवाला देते हुए कर्मचारियों से सपथ पत्र लेकर लंबित जांच के अद्धीयधीन रखते हुए नियमित किए जाने की मांग करते आया है। किन्तु सिम्स प्रसाशन द्वारा जान बूझकर प्रक्रिया का पालन न कर नियमितीकरण करने मे ढील दिखा रहा है। जिसके कारण 316 कर्मचारियों को न चाहते हुए भी आंदोलन मे जाने का कठोर निर्णय लेना पड़ा इस बीच संघ प्रतिनिधियों का सिम्स प्रबंधन के साथ 5 बैठकें हुईं हर बैठक मे संघ प्रतिनिधियों द्वारा शासन के नियमों का हवाल देते हुए नियमितीकरण किए जाने की बात कही गई लेकिन जानबूझकर सिम्स प्रशासन ने उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन मिलने के बाद नियमित किये जाने की बात कही जो पूरी तरह अनुचित था क्योंकि नियोक्ता को ही नियमित की जाने का अधिकार होता है । ऐसा न कर कर्मचारियों को जानबूझकर कर आंदोलन के लिए मजबूर किया गया ताकि सिम्स चिकित्सालय मे अव्यवस्था हो मरीजों के इलाज मे अड़चन हो जिससे सिम्स की बदनामी हो।
सिम्स प्रबंधन की निसक्रियता के चलते मरीजों के उपचार की सुविधा मे आ रही अड़चन को देखते हुए सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी दिनांक 31-08-2021 को स्पष्ट जारी निर्देश में लिखा गया है की अधिष्ठाता ही नियोक्ता है तो नियोक्ता होने के नाते अधिष्ठाता द्वारा ही कर्मचारियों की परिवीक्षावधि समाप्त की जानी है अतः नियमानुसार तत्काल कर्मचारियों की परीक्षावधि समाप्त करने की कार्यवाही कर अवगत करावें। उक्त स्पष्ट आदेश के बावजूद आज चौथे दिन उच्चाधिकारी के स्पष्ट आदेश का उल्लंघन करते हुए किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं किए जाने के कारण आज भी कर्मचारी आन्दोलनरत है। सभी कर्मचारियों ने एक स्वर मे निर्णय लिया है की स्पष्ट परिवीक्षावधि समाप्ति आदेश जारी नहीं होने तक आन्दोलनरत रहेंगे जिससे सिम्स चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज में मरीजों के उपचार एवं छात्रों के शैक्षणिक कार्य एवं प्रायोगिक कार्य होगा उसके लिए सिम्स प्रबंधन ही जिम्मेदार होगा।
*उपाध्यक्ष सूर्यकान्त रजक*
स्वास्थ्य सचिव के पत्र प्राप्ति बाद भी परिपालन में अगर सिम्स प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो यह भी सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965-66 के तहत कदाआचरण की श्रेणी में आता है जिसके लिए भी स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिख कर सिम्स प्रशासन के ऊपर कार्यवाही की मांग की जाएगी