राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजनाःPower transformer capacity increased in power substation Bargaon Power transformer capacity increased in power substation Bargaon
।। समाचार।।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजनाः
भूमिहीन कृषि मजदूरों में मिलेगा 6 हजार रूपए अनुदान राशि
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना : राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, नवीन राशन कार्ड, गिरदावरी, चिंडफंड आवेदन, जाति प्रमाण पत्र,, धान चबुबतरा निर्माण कार्य, गोठान, कोविड की तीसरी लहर के रोकथाम सहित योजनों ओर कार्यक्रमो की समीक्षा की
कवर्धा, 03 सितम्बर 2021। कबीरधाम जिले के भूमिहीन कृषि मजदूर को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सालाना छहः हजार रूपए अनुदान सहायता के रूप मिलेगा। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 में बुधवार 01 सितम्बर से 30 नवम्बर तक इस योजना के तहत पंजीयन किया जाएगा। कलेक्टर श्री शर्मा ने इसके लिए जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को इस योजना के तहत आवेदन लेने के निर्देश दिए है। इस योजना के व्यापाक प्रचार-प्रसार करने के लिए ग्राम स्तर पर कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने के निर्देश भी दिए है।
कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने कल शाम राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनाओं की प्राथमिकता में शमीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री शर्मा ने बैठक में छत्तीसगढ़ सार्वभौम पीडीएस योजना योजना, गोठान,चारागाह ,चिटफंड, चबुतरा निर्माण एवं स्थल चयन, मुख्यमंत्री सुपोष अभियान, धान खरीदी के लिए बारदाना एकत्र करने, आगमी 11 सितम्बर को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत की तैयारियों सहित राजस्व के कामकाम जाति प्रमाण पत्र एवं गिरदावरी के कार्यों की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने ‘‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’’ के बारें में जानकारी दी। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 में बुधवार 01 सितम्बर से 30 नवम्बर तक इस योजना के तहत पंजीयन किया जाएगा। उन्होंने इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान तथा भूमिहीन कृषि परिवारों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इससे भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के आय में वृद्धि होगी। पात्र भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के लिए 6000 रूपए प्रतिवर्ष अनुदान राशि सीधे उसके बैंक खातें में जमा करायी जाएगी। जिससे गरीब परिवारों को आर्थिक लाभ मिल सकें। उन्होंने बताया कि ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के मुखिया को पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। इसके लिए इच्छुक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को निर्धारित समयवधि में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल आरजीजीबीकेएमएनवाय डाट सीजी डाट एनआईसी डाट इन (तहहइाउदलण्बहण्दपबण्पद) में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन हेतु मजदूर परिवार के मुखिया को आवश्यक दस्तावेज-आधार कार्ड, बैंक पासबुक के छाया प्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में यथा संभव मोबाईल नम्बर का भी उल्लेख करना होगा। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा हितग्राही से प्राप्त आवेदन निर्धारित समय सीमा में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। जहां पोर्टल में इसकी प्रविष्टी की जाएगी। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त कर सकेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में भुईंया रिकार्ड के आधार पर ग्रामवार बी-1 तथा खसरा की प्रतिलिपि चस्पा की जाएगी। जिससे भू-धारी परिवारों की पहचान स्पष्ट हो सके तथा भूमिहीन परिवारों को आवेदन भरने में सुविधा प्राप्त होगी। बैठक में संयुक्त कलेक्टर श्री अनिल सिदार, श्री इन्द्रजीत बर्मन, डिप्टी कलेक्टर श्री संदीप ठाकुर, श्रीमती रेखा चन्द्रा, श्रीमती रश्मी वर्मा, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायाब तहसीलदार, उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ सर्वभौम पीडीएस योजना से सभी परिवारों को जोड़ा जाएगा
कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने बैठक में सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि संबंधित जनपद पंचायत, अनुविभाग, जिला कार्यालय व खाद्य शाखा में प्रायः नवीन राशन कार्ड बनाने क लिए जिले ग्रामीण अनावश्य रूप से परेशान होते है। उन्होंने कहा कि छत्तीसढ़ सर्वभौम पीडीएस योजना से छूटे प्रत्येक परिवारों को जोड़ा जाएगा। जिले में निवारसत विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति, और पांच गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जो वर्तमान में अपने परिवार से अलग हो गए है और सर्वभौम पीडीएम का लाभ नहीं मिल पा रहा है ऐसे परिवारों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। यहां बताया गया कि विशेष पिछड़ी बैगा व गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, एड्स, कुष्ट, सिकलसेल अथवा निःशक्तजों को अंत्योदय राशन कार्ड बनाया जाएगा। पांच एकड़ के कम वाले परिवार को प्रचलित प्राथमिकता वाले कार्ड बनाए जाएंगे। इसी प्रकार पांच एकड़ से अधिक वाले परिवार जो वर्तमान में इस योजना का लाभ नहीं ले से छूट गए है ऐसे प्रत्येक परिवारों को इस योजना का लाभ दिलाया जाएगा। कलेक्टर श्री शर्मा ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को अपने अपने अनुविभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व, खाद्य एवं पंचायत सचिव के माध्यम से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए है। उन्होने कहा कि आवेदन के जांच परीक्षण के बाद ही पात्र हितग्राहियों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि आगामी 26 सितम्बर तक जिला खाद्य शाखा में आवेदन प्राप्त हो जाने