छत्तीसगढ़
11 सितम्बर को लोक अदालत का आयोजन लोक अदालत में राजीनामा योग्य मामलों का होगा निराकरण11 सितम्बर को लोक अदालत का आयोजन लोक अदालत में राजीनामा योग्य मामलों का होगा निराकरणLok Adalat organized on September 11 Resignable cases will be resolved in Lok Adalat
11 सितम्बर को लोक अदालत का आयोजन
लोक अदालत में राजीनामा योग्य मामलों का होगा निराकरण
नारायणपुर, 29 अगस्त 2021- छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार आगामी 11 सितम्बर 2021 लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत् न्यायालयों में लंबित सभी राजीनामा योग्य मामले, जलकर, भूमि अधिग्रहण, राजस्व आपदा मुआवजे मामले, किराया नियंत्रण, आबकारी मामले, ट्रेफिक चालान मामले, श्रम एवं बिजली विवाद से संबंधित प्रकरणों का निराकरण के लिए प्रकरण रखे जायेंगे। यदि किसी पक्षकार का मामला राजीनामा योग्य है तथा वह आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह जल्द से जल्द स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से मामले को राजीनामा हेतु आयोजित होने वाली 11 सितम्बर की लोक अदालत में रखने हेतु संबंधित न्यायालय से अनुरोध कर सकता है। उल्लेखनीय है कि लंबित प्रकरणों में कमी लाने तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। लोक अदालत शीघ्र, सुलभ एवं सस्ता न्याय प्राप्त करने का अच्छा माध्यम है।