छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

निकायों की मृत्यु पंजी देखकर होगा आधे-अधूरे आधार लिकिंग वाले राशन कार्डों का नवीनीकरण दर्ज संख्या में फर्जीवाड़ा रोकने अपनाया जाएगा नया तरीका.

8 जुलाई से होगा सभी श्रेणी के राशन कार्ड का सत्यापन

भिलाई। राशन कार्ड में बिना आधार लिकिंग वाले सदस्यों का सत्यापन निकायों की मृत्यु पंजी का अवलोकन कर किया जाएगा। दर्ज संख्या में फर्जीवाड़ा की संभावनाओं के चलते इस बार यह तरीका अपनाया जाएगा। आगामी 8 जुलाई से वर्तमान में प्रचलित सभी श्रेणी के राशन कार्ड का नवीनीकरण शुरू होने जा रहा है। प्रत्येक राशन कार्ड में 35 किलो खाद्यान्न देने से पहले इस कार्य को 3 अगस्त तक पूरा किया जाएगा।

प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जन घोषणा पत्र में शामिल वायदे के अनुरुप सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कवायद शुरू करने का ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपनी सरकार बनने पर प्रत्येक राशन कार्ड में प्रतिमाह 35 किग्रा खाद्यान्न देने की बात कही थी। इस घोषणा को अमलीजामा पहनाने से पहले राशनकार्ड का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके लिए 8 जुलाई से सभी नगर निगम, पालिका और नगर पंचायत में एक साथ प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अभी अंत्योदय, प्राथमिक तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना वाली राशन कार्ड प्रचलित है। जिसमें अंत्योदय श्रेणी के राशनकार्ड में ही सदस्य संख्या की अनदेखी कर प्रतिमाह 35 किग्रा चावल प्रदाय किया जा रहा है। जबकि प्राथमिक तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत बनाए गए राशन कार्ड में सदस्य संख्या के हिसाब से प्रत्येक के लिए 7 किग्रा चावल दिए जाने का प्रावधान लागू है।

वर्तमान सरकार आने वाले दिनों में बिना किसी भेदभाव के सभी राशन कार्ड में 35 किग्रा चावल देने की मंशा जता चुकी है। लेकिन इससे पहले वर्तमान राशन कार्डों का सत्यापन के साथ नवीनीकरण किया जाएगा। इस दौरान उन राशन कार्डधारियों को विशेष तौर पर निशाने में लिया जाएगा, जिन्होंने कई दौर की प्रक्रिया और अवसर दिए जाने के बावजूद अब तक अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार नम्बर दर्ज कराने के प्रति हीला हवाला बरता है।

दरअसल राशन कार्ड में सदस्य संख्या के फर्जीवाड़े को रोकने के उद्देश्य से आधार लिकिंग की प्रक्रिया खाद्य विभाग ने अनिवार्य किया है। इसके बाद भी अभी तक अनेक राशन कार्डे में दर्ज पूरे सदस्यों का आधार लिकिंग नहीं हो पाया है। ऐसे में इस आशंका को बल मिल रहा है कि मिलने वाले 7 किग्रा खाद्यान्न की कटौती को बचाने के लिए लोग अपने परिवार के दिवंगत हो चुके सदस्यों के नाम राशन कार्ड में जोड़े रखे हैं।

बताया जा रहा है कि नवीनीकरण से पहले सभी निगम व पालिका अपने कार्यालय की पिछले पांच साल की जन्म मृत्यु पंजी का अवलोकन करेंगे। जिन राशन कार्डों में एक या दो सदस्यों के आधार कार्ड लिंक नहीं कराये गए हैं उनके नाम को मृत्यु पंजी में तलाशा जाएगा। इस दौरान मृत हो चुके सदस्यों का पता चलते ही राशन कार्ड में उनके नाम से विलोपित कर दिया जाएगा।

ये दस्तावेज होंगे आवश्यक

राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए वार्ड स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। इसी ये दस्तावेज होंगे आवश्यकशिविर में आवेदन का प्रारूप मिलेगा। आवेदन पत्र के साथ मुखिया एवं परिवार के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आधार पंजीयन पावती की छायाप्रति, अथवा खाद्य विभाग के संचालक द्वारा अनुमोदित कोई एक फोटोयुक्त परिचय पत्र, राशन कार्डधारी मुखिया के बैंक खाते की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, राशन कार्ड के प्रथम व अंतिम पृष्ठ की छायाप्रति के साथ मुखिया या आवेदक के दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न किया जाना आवश्यक है।

संदिग्धों का होगा भौतिक सत्यापन

ऐसे राशनकार्ड जो संदिग्ध हो, जिनके अपात्र होने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई हो अथवा जिनमें अब तक किसी भी सदस्य का आधार नम्बर प्राप्त न हो ऐसे परिवार का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही नवीनीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। भौतिक सत्यापन में परिवार की पुख्ता जानकारी नहीं आने की स्थिति में राशन कार्ड को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। विभाग द्वारा जिसके नाम से राशन कार्ड जारी किया गया है, उसे नवीनीकरण के लिए सत्यापन केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य रखा गया है।

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